अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति रोजगार मूलक योजनाओं का लाभ लें |
नरसिंहपुर, 09 मई 2018. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन फार्म नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन के कक्ष क्रमांक 07 में स्थित सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यालय में कार्यालयीन समय में नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी कार्यालय से अधिक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण नरसिंहपुर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पिछड़ा वर्ग हेतु 34 एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु 6 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में पिछड़ा वर्ग हेतु 13 और अल्पसंख्यक वर्ग हेतु 6 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना का उद्देश्य स्वयं का उद्योग विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, व्यवसाय की इकाई स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराना है। इस वर्ग के हितग्राहियों के लिए आवश्यक है कि वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी और प्रदेश में घोषित पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हों। स्वरोजगार योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण और आर्थिक कल्याण योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष और आर्थिक कल्याण योजना के लिए आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिये। परिवार की आय पिछड़ा वर्ग हेतु क्रीमीलेयर सीमा में नहीं हो। परियोजना लागत स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न्यूनतम 50 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक और आर्थिक कल्याण योजना में अधिकतम 50 हजार रूपये होगी। इन योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, दिव्यांगों एवं महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। मार्जिन मनी सहायता स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत की 30 प्रतिशत परंतु अधिकतम 2 लाख रूपये और आर्थिक कल्याण योजना में 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 हजार रूपये होगी। प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से बैंकों को भेजा जायेगा।
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