Tuesday, October 28, 2025

जबलपुर में यातायात बाधक अतिक्रमणों को हटाने 1 नवम्‍बर से चलेगी वृहद स्‍तर पर मुहिम


जबलपुर में यातायात बाधक अतिक्रमणों को हटाने 1 नवम्‍बर से चलेगी वृहद स्‍तर पर मुहिम

‘‘टाइम्स ऑफ क्राइम’’ : सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

  • चौराहों और लेफ्ट टर्न को अतिक्रमण से मुक्‍त करने अपनाई जायेगी जीरो टॉलरेंस की नीति
  • अतिक्रमणों को हटाने के पहले लोगों को किया जायेगा जागरूक

एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा सड़कों पर अवैध कब्‍जा न हो इसके लिए नगर निगम, पुलिस एवं राजस्‍व अधिकारियों की जिम्‍मेदारी तय की जायेगी। यह निर्णय आज पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुई बैठक में लिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय, नगर निगम आयुक्‍त रामप्रकाश अहिरवार तथा प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में स्‍पष्‍ट किया गया कि यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने की इस मुहिम का मुख्‍य उद्देश्‍य केवल आवागमन को सुगम करना है। यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने के पहले शहर के मुख्‍य बाजारों, चौराहों एवं प्रमुख स्‍थानों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्‍टम द्वारा लोगों को जागरूक किया जायेगा तथा अतिक्रमणकारियों को स्‍वयं अपने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। बैठक में यह भी स्‍पष्‍ट किया गया कि यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने की इस मुहिम का उद्देश्‍य ठेले, टपरे मुक्‍त करना नहीं है, बल्कि इसका एकमात्र मकसद शहर के यातायात को दुरूस्‍त करना है, ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो।

चौराहों और लेफ्ट टर्न को अतिक्रमण से मुक्‍त करने अपनाई जायेगी जीरो टॉलरेंस की नीति

बैठक में बताया गया कि मुहिम की शुरूआत गढ़ा और ग्‍वारीघाट क्षेत्र से की जायेगी, इसके बाद पूरे शहर में यह अभियान चलाया जायेगा। बीच-बीच में इसकी नियमित तौर पर समीक्षा भी होगी तथा कमियों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे। अतिक्रमणों को हटाने की मुहिम के साथ ही चौराहों और रोटरी से अवैध होर्डिंग एवं पोस्‍टर, बैनर भी हटाये जायेंगे, ताकि सहज दृश्‍यता बनी रहे।

बैठक में यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाने से प्रभावित होने वाले ठेले, टपरे और सड़क के किनारे बैठकर रोजी-रोटी कमाने वाले को वैकल्पिक स्‍थान भी उपलब्‍ध कराने पर भी विचार किया गया। इसके लिए बैठक में मौजूद राजस्‍व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में वेंडर जोन के लिए स्‍थान चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। शहर में व्‍यस्‍ततम बाजारों से ऐसे बिजली के खंबे हटाने के निर्देश भी बैठक में दिये गये जो अनुपयोगी हैं तथा जिनकी आड़ में सड़कों पर अतिक्रमण कर लिये गये हैं।

बैठक में पैदल आने जाने वाले मार्गों पर इस तरह से बैरिकेटिंग करने का निर्णय लिया गया जिससे की वहां दो पहिया या अन्‍य वाहन प्रवेश न कर सकें। इसी प्रकार रद्दी चौकी जैसे टी-जंक्‍शन प्‍वाइंट पर पचास मीटर आगे और पचास मीटर पीछे की सड़क को यातायात की दृष्टि से अतिक्रमण मुक्‍त करने पर जोर दिया गया। बिजली की लाईन के समीप अवैध रूप से आगे बढ़ाकर बनाये गये मकानों के छज्‍जों को भी हटाने का फैसला भी बैठक लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। कटिया डालकर बिजली का अवैध तौर पर इस्‍तेमाल कर रहे दुकानदारों पर भी कार्यवाही करने का निर्णय बैठक में लिया गया। इसी प्रकार भंवरताल, मानस भवन और सिविक सेंटर में बने मल्‍टी लेवल पार्किंग के 300 मीटर दायरे में नो पार्किंग जोन बनाने का बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में बताया गया कि शहर में स्थित नो पार्किंग के लिए चिन्हित क्षेत्रों से वाहनों को क्रेनों से हटाने की नियमित तौर पर कार्यवाही की जायेगी तथा वाहन मालिकों पर चालानी कार्यवाही के साथ-साथ वाहनों को उठाने का शुल्‍क भी वसूला जायेगा।

बैठक में कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय ने स्‍पष्‍ट किया कि यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने के दौरान कहीं विवाद की स्थिति न पैदा हो इसके लिए अतिक्रमण हटाने गये अमले को सतर्क रहना होगा। ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे छोटे व्‍यापारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। बैठक में वेंडर जोन के लिए निजि भूमि को चिन्हित करने तथा भूमि स्‍वामियों को बाजार लगाने के लिए लायसेंस देने के प्रस्‍ताव पर भी चर्चा की गई, ताकि भूमि स्‍वामी उनकी जमीन पर लगी दुकानों से निर्धारित शुल्‍क ले सकें।

कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने बैठक में कहा कि सभी लेफ्ट टर्न पर यातायात के लिए क्लियर हों, यदि किसी लेफ्ट टर्न पर वाहन सुधारने वाले गैरेज बनाये गये हैं तो उनकी अनुमति की जांच की जाये। यदि उनके पास अनुमति नहीं है तो उन्‍हें हटाने की कार्यवाही की जाये और यदि अनुमति है तो उन्‍हें अन्‍यत्र स्‍थान उपलब्‍ध कराया जाये। इसमें भी कोई विवाद की स्थिति बनती है तो संबंधित के विरूद्ध पब्लिक न्‍यूसेंस का प्रकरण दर्ज कराया जाये। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि यातायात को सुगम बनाने के लिए इस कार्यवाही में सभी विभागों के बीच आपस में बेहतर तालमेल हो। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय ने बताया कि मुहिम शुरू करने के पहले शहर के प्रमुख बाजारों में शुरूआत के दो-तीन दिन एनाउंसमेंट कर लोगों को कार्यवाही के प्रति जागरूक किया जायेगा। इसके बाद यातायात से बाधक अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी, फिर वन-वे ट्राफिक की व्‍यवस्‍था की जायेगी। बैठक में नगर निगम आयुक्‍त रामप्रकाश अहिरवार ने यातायात में बाधक अतिक्रमणों को हटाने की कार्ययोजना की विस्‍तार से जानकारी दी।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news