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पांच साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में दरिंदे अमित और निखिल दोषियों को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला |
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आगरा में पांच साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने दरिंदे अमित और निखिल को फांसी की सजा सुनाई.
दोषियों ने 18 मार्च 2024 को बच्ची का अपहरण कर जघन्य अपराध किया और फिरौती भी मांगी थी. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बच्ची का शव बरामद किया था.उत्तर प्रदेश के आगरा में पांच साल की मासूम के साथ हुए दिल दह*ला देने वाले अपराध पर अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (एडीजे-27) सोनिका चौधरी की अदालत ने दोषियों अमित और निखिल को फांसी की सजा सुनाई है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है, और ऐसे दरिंदों को केवल मृत्युदंड ही न्यायसंगत दंड है. आपको बता दें कि घटना 18 मार्च 2024 की है. आगरा के एक गांव में पांच वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान रिश्ते के चाचा अमित और उसके साथी निखिल बाइक पर आए और बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए.
काफी देर तक बच्ची के वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों आरोपियों ने बच्ची के साथ गैंगरेप और कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में दबा दिया. दरिंदगी की हद यह थी कि बच्ची के पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान मिले


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