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पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को 1 साल की सजा, अधिकारी को धमकाया था
बालाघाट। बालाघाट न्यायालय ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 18 अप्रैल 2009 को नायब तहसीलदार परस्ते के साथ आरक्षी केंद्र कटंगी में किये गए अपराध 353 और 506 भाग -2 के तहत दोषी पाते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को एक साल की सजा और 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का फैसला दिया है। जिसके बाद पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है।
उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राकेश कुमार ठाकुर की अदालत ने सुनाया।
पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को 1 साल की सजा, अधिकारी को धमकाया था
बालाघाट। बालाघाट न्यायालय ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 18 अप्रैल 2009 को नायब तहसीलदार परस्ते के साथ आरक्षी केंद्र कटंगी में किये गए अपराध 353 और 506 भाग -2 के तहत दोषी पाते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को एक साल की सजा और 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का फैसला दिया है। जिसके बाद पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है।
उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राकेश कुमार ठाकुर की अदालत ने सुनाया।
यह है मामला
2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी कंकर मुंजारे वारासिवनी क्षेत्र में आमसभा व भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट ने नायब तहसीलदार भूपेन्द्रसिंह परस्ते की ड्यूटी लगाई थी।
ड्यूटी के दौरान नायब तहसीलदार गनमेन, वीडियोग्राफर व वाहन चालक के साथ मुजारे के साथ-साथ तिरोड़ी में आमसभा के बाद लौट रहे थे। तभी कटंगी-लालबर्रा रोड पर मुंजारे ने वाहन रोककर नायब तहसीलदार को उनकी पीछा न करने को कहा और गाली-गलौज कर वाहन में आग लगाने की धमकी दी। तत्कालीन कलेक्टर को भी अपशब्द कहे थे। जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग गनमेन ने की थी।
ये मामले दर्ज
नायब तहसीलदार की शिकायत पर कटंगी पुलिस ने कंकर मुंजारे के खिलाफ अपराध धारा 294,353,506, भादवि के तहत अपराध दर्ज कर मामले को न्यायालय में पेश किया था।
इनका कहना है
पुलिस व प्रशासन ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की है। शिवराज सरकार और यहां के मंत्री अपने विरोधियों को कुचलने का काम कर रहे हैं। इससे न्याय भी प्रभावित हो रहा है। जब जनप्रतिनिधियों पर ही इस तरह से कार्रवाई होगी तो आमजनता को कहां न्याय मिलेगा। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय तक जाएंगे।
- कंकर मुंजारे, पूर्व सांसद
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