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भोपाल। गड़बड़ी करने पर निलंबन के 15 दिन बाद बहाल होकर अधिकारी घूमने लगे, ये अब नहीं चलेगा। जो भी गड़बड़ी करेगी, उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उससे वसूली भी होगी। जहां भी गोदाम में दो साल से ज्यादा गेहूं या चावल रखा मिला, वहां अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने दिए। वह मंत्रालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। धुर्वे ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी सूरत में गोदाम में अनाज खराब नहीं होना चाहिए। दो माह में प्रदेशभर के गोदामों में रखे अनाज की जांच की जाए। ये भी देखा जाए कि कहां कब से अनाज रखा है क्योंकि कुछ जगह दो-तीन साल से गेहूं-चावल रखा है। जहां कहीं दो साल से अधिक अनाज रखा पाया जाए, वहां के जिम्मेदारों को दंडित किया जाए। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष डॉ.हितेष वाजपेयी ने सुझाव रखा कि एक साल वाला तो ठीक है पर पिछले साल के अनाज को पहले बांटा जाए और खराब अनाज को हटाया जाना चाहिए। करतार वेयरहाउस होगा ब्लेक लिस्ट बैठक में भोपाल के वेयरहाउस करतार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी विभागीय मंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि जांच में ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि गेहूं में मिट्टी मिली थी, इसलिए वेयरहाउस को और परिवहनकर्ता को ब्लेकलिस्ट किया जाए। जबलपुर में गेहूं के अवैध विक्रय के मामले में गोदाम और राशन दुकान के जो भी कर्मचारी मिले हों, उनके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराए जाएं। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम के अधिकारियों की भी जांच की जाए। एक नवंबर से भोपाल-इंदौर में आधार से राशन बैठक में प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि एक नवंबर से भोपाल, इंदौर और खंडवा में आधार के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था लागू की जा रही है। इसे दिसंबर में बाकी 13 नगर निगम में लागू किया जाएगा।
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