नेशनल लोक अदालत मध्यप्रदेश में 13 जुलाई 2019 को आयोजन, इन प्रकरणों का होगा निराकरण |
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जबलपुर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति श्री आर.एस. झा के मार्गदर्शन में शनिवार 13 जुलाई को प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा ।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री अमनीश कुमार वर्मा के मुताबिक नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर तथा इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठ सहित समस्त जिला न्यायालयों, तहसील न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों में लोक अदालत की खंडपीठें गठित की गई हैं ।
नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों जैसे-आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, जलकर एवं विद्युत चोरी सहित शमनीय प्रकरण, सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित मामले और दीवानी इत्यादि विभिन्न प्रकृति के महत्वपूर्ण मामले रखे जायेंगे ।
सदस्य सचिव श्री वर्मा ने बताया कि समझौता योग्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले तथा विद्युत एवं जलकर देयक संबंधी शमनीय प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि सभी प्रकार के मामले भी लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं ।
उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील समितियों से नेशनल लोक अदालत में 30 जून तक रैफर किये जाने वाले प्रकरणों की जानकारी मंगायी गई है ।
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