एन.जी.ओ. को विदेश से 25 करोड़ रूपये का फंड दिलाने का कहकर षडयंत्र रचते हुये 7 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी करने वाले 9 आरोपी पुलिस गिरफ्तार |
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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर । थाना ओमती में दिनॉक 10-10-19 को तनवीर सिंह सलूजा उम्र 27 वर्ष निवासी मदनमहल गुरूद्वारे के पीछे थाना गढा ने लिखित शिकायत की थी कि वह रेत-गिट्टी सप्लाई का काम पिछले सात-आठ वर्षो से कर रहा है। दिनांक 20/09/19 को उसकी मुलाकात डां. एच.एन. ठाकुर निवासी अधारताल धनी की कुटिया वाले से हुई.
डां. एच. एन. ठाकुर ने उसे बताया कि मैं एनजीओ को विदेश से (सी.एस.आर.) फंड दिलवाता हूँ, आप मुझे पन्द्रह करोड की सम्पत्ति दिखाओगे तो आपके एन.जी.ओ. को पच्चीस करोड रूपये दिलाउगां, उसने गायकवाड़ के संभावना ट्रस्ट की फाईल बुलवाई तो उनके द्वारा कहा गया कि कम्पनी बुलवाने के लिये पांच लाख रूपये अभी एंव जब कम्पनी आयेगी तो दो लाख देना पड़ेगा । दिनांक 25/09/19 को करीब शाम 04 से 05 बजे के बीच बुकिंग की राशि लेकर अपने मित्र अशोक मिश्रा के साथ अधारताल धनी की कुटिया के पास गया एवं डां. एच.एन. ठाकुर को पांच लाख रूपये नगद दिया, डां. एच.एन. ठाकुर ने कहा कि मैं पार्टी को जल्द बुलाकर आपसे मिलवा दूंगा।
दिनांक 08/10/19 को डां. एच.एन. ठाकुर ने उसे फोन पर सूचना दी कि कम्पनी के लोग होटल स्वंय में आ कर रूके है । दिनांक 09/10/19 को शाम 04 से 05 बजे के बीच वह अशोक मिश्रा के साथ ज्योति टाकीज के पास पहुंचा, अशोक मिश्रा ज्योति टाकीज के पास ही रूक गये, वह होटल स्वंय में डां. एच.एन. ठाकुर के बताये अनुसार कमरा न. 105 में पहुचां, जहॉ डां. एच.एन. ठाकुर ने कहा कि 15 मिनिट रिश्ेप्शन पर रूको मैं आपको बुलाता हूँ , कुछ देर बाद एक लडका होटल रूम से रिसेप्सन काउंटर पर आया और बोला कि डां. एच.एन. ठाकुर आपको रूम न. 105 में बुला रहे है,
चलो, वह रूम न. 105 में पहुॅचा तो डां. एच.एन. ठाकुर ने पार्टी के रनवीर सिंह तोमर, राजीव देव एंव अजेंद्र सिंह राठौर से मिलवाया, तब उसने डां. एच.एन. ठाकुर को दो लाख रूपये नगद दे दिये, राजीव देव ने कहा कि आपको कश्यप इलेक्ट्रोनिक के नाम की दस लाख रूपये की नान कैंसलेशन डी.डी बनवा कर देना होगा, तब उसने राजीव देव से पूछा कि ये कहा कि कम्पनी है, आपके आधार कार्ड की कॅापी चाहिये तो राजीव देव ने आधार कार्ड देने से मना कर दिया, उसे शंका हुई फिर उसने कहा कि कल करीब 12/00 बजे तक मैं डी.डी. बनवा कर आप को दे दूंगा, उसके बाद उसने होटल से जाकर कश्यप इलेक्ट्रोनिक कम्पनी को नेट पर सर्च किया जो नहीं मिली उसे शंका और अधिक हो गयी ।
आज दिनांक 10/10/19 को उसने अशोक मिश्रा को बताया कि मेरे साथ धोखाधडी हो रही है, ज्योति टाकीज स्वंय होटल आ जाओ, अशोक मिश्रा अपने साथी रज्जन उर्फ राजेंद्र सोनकर के साथ होटल स्वंय आये तथा उससे बोले कि मैं बात करता हूँ, उसने अशोक मिश्रा को राजीव देव से मिलवाया, आशोक मिश्रा ने राजीव देव से पूछा कि आप कैसे रूपये ट्रांसफर करेगें तब राजीव देव ने कहा कि आप 15 करोड की सम्पति बताओ आपको कम्पनी 25 करोड रूपये देगी,
तो अशोक मिश्रा ने कहा कि आप के साथ औेर कौन-कौन है तो राजीव देव ने रणजीत सिंह तोमर ,विपिन कुमार, उमेश कुमार, अजेंद्र सिंह, प्रताप नारायण गर्ग, आशीष कुमार, बसीरा इब्राहिम बाईहरसोलिया से स्वयं होटल के कमरा न. 303, 309 में मिलवाया, उसके बाद अशोक मिश्रा ने कहा आप लोगो को डीडी बनबा कर देते है एैसा कहते हुये हम तीनो रूम के बाहर आ गये। अशोक मिश्रा ने रज्जान सोनकर से कहा कि ये लोग ठगी गैंग के है ।
डां. एच.एन. ठाकुर निवासी अधारताल व उनके आठ साथियो ने षडयंत्र रचते हुये उससे सात लाख रूपये लेकर धोखाधडी की है। लिखित शिकायत पर 1-डॉ. होमनाथ ठाकुर, 2-राजीव देव, 3-रणजीत सिंह तोमर, 4-विपिन कुमार, 5-उमेश कुमार, 6-अजेंद्र सिंह, 7-प्रताप नारायण गर्ग, 8-आशीष कुमार, 9-बसीरा इब्राहिम बाईहरसोलिया के विरूद्ध धारा 420,120बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु,से) द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये आरोपियों की अविलम्ब गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री शशिकांत शुक्ला के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।
गठित टीम द्वारा तत्काल स्वयं होटल मे दबिश देतें हुये घेराबंदी कर 1-डॉ. होमनाथ ठाकुर, 2-राजीव देव, 3-रणजीत सिंह तोमर, 4-विपिन कुमार, 5-उमेश कुमार, 6-अजेंद्र सिंह, 7-प्रताप नारायण गर्ग, 8-आशीष कुमार, 9-बसीरा इब्राहिम बाईहरसोलिया को अभिरक्षा में लेते हुये डॉ. होमनाथ ठाकुर की निशादेही पर नगद 1 लाख रूपये एवं आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाईल जप्त किये गये हैं।
प्रारम्भिक अपराध विवेचना पर पाया गया कि मुख्य आरोपी डॉ. होमनाथ ठाकुर ने आगरा भ्रमण के दौरान दलाल विपिन कुमार से सम्पर्क कर कम्पनियों के पैसे एन.जी.ओ. में लगाने की बात कहकर कानपुर अगरा, लखनउ, गुजरात, असम के दलालों को 2-2 लाख रूपये कमीशन की बात करके, षणयंत्र पूर्वक धोखाधडी कर फरियादी तनवीर सिंह सलूजा को 15 करोड़ की सम्पत्ति होने पर 25 करोड़ रूपये दिलाने का लालच देकर डॉ. होमनाथ ठाकुर द्वारा कम्पनी को बुलवाने के नाम पर 5 लाख रूपये एवं कम्पनी के आने पर 2 लाख रूपये लिये गये, तथा दिनॉक 10-10-19 को नौदरा ब्रिज स्थित स्वयं होटल मे जब 10 लाख रूपये के नॉन कैंसिलेशन डी.डी. की मांग की गयी तो फरियादी तनवीर सिंह सलूजा का शक हो गया।
उपरोक्त सभी 9 आरोपियों की प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तारी कर आरोपियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा आरटीओ की पार्टी पार्टी थी रहा है, आरोपियों के द्वारा और कितने लोगो के साथ एन.जी.ओ. के नाम पर विदेश से फंड दिलाने का कहकर ठगी की गयी हैं, के सम्बंध में विस्तृत पूछताछ हेतु आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड पर लिया जा रहा है।
उल्लेखनीय भूमिका- आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल, उप निरीक्षक मदन सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक हृदय नारायण, तीरथ गौतम, अमर सिंह, आरक्षक राजेन्द्र, मनोहर, वीरेन्द्र, शमीम की सराहनीय भूमिका रही।
थाना ओमती अपराध क्रमांक - 347/19 धारा 420, 120 बी भा.द.वि. ।
गिरफ्तार आरोपी -
- 1- डॉ. होमनाथ ठाकुर पिता नरसिंह ठाकुर उम्र 39 वर्ष निवासी झण्डा चौक के पास जय प्रकाश नगर थाना अधारताल जिला जबलपुर
- (पेशे से होम्योपैथी डाक्टर हे।)
- 2- अजेंद्र सिंह राठौर पिता सूरत िंसह उम्र 38 वर्ष निवासी आदर्श कालोनी कटरा थाना अधारताल जिला जबलपुर
- 3- रणजीत सिंह तोमर पिता गोपाल सिंह उम्र 64 वर्ष निवासी 139 सी रविन्द्र गार्डन, सैक्टर ई, थाना अलीगंज लखनउ उ.प्र.
- 4- विपिन सिजल पिता स्व. महावीर प्रसाद उम्र 60 वर्ष निवासी 70 श्रीन गर कालोनी थाना एत्मादोला फिरोजाबाद रोड आगरा उ.प्र.
- 5- प्रताप नारायण गर्ग पिता स्व. सत्य नारायण गर्ग उम्र 55 वर्ष निवासी फाटक सूरज भान बेलनगंज थाना छत्ता जिला आगरा उ.प्र.
- 6- आशीष कुमार पोरवाल पिता गिरीश कुमार पोरवाल उम्र 32 वर्ष निवासी फेज 1 तात्या टोपे नगर, थाना बर्रा जिला कानपुर उ.प्र.
- 7- उमेश कुमार वर्मा पिता स्व. रामकिशोर उम्र 39 वर्ष निवासी दादा नगर लेबर कालोनी थाना गोविंद नगर कानपुर उ.प्र.
- 8- राजीव देव पिता विजय कृष्णा देव उम्र 48 वर्ष निवासी थाना निशा मोर जिला सोनितपुर असम
- 9- बसीरा इब्राहिम बाईहरसोलिया पिता इब्राहिम उम्र 42 वर्ष निवासी सावर काठा, थाना हिम्मत नगर गुजरात
जप्त मशरूका - नगद 1 लाख रूपये, 9 मोबाईल ।
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