ओड़िशा से पिकअप के जरिये लायी जा रही अवैध धान की खेप पकड़ाई |
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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ // उत्सव वैश्य : 9827482822
टी.आई. वासनिक के नेतृत्व में विशेष टीम द्वारा फिर की गई अवैध धान पर बड़ी कार्यवाही
रायगढ़. दिगर प्रांत के धान को जिले में निषेध करने के लिए प्रशासन व जिला पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है । पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर निरीक्षक आशीष वासनिक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा आज दिनांक 22.12. 2019 के सुबह पुनः मुखबीर सूचना पर सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उड़ीसा की ओर से पिकअप वाहन में लाई जा रही अवैध धान की बड़ी खेप को ग्राम साकरा के पास पकड़ा गया जिस पर पुलिस व मंडी अधिकारियों द्वारा पृथक- पृथक कार्यवाही की गई है।
नगरीय निकाय के लिए दिनांक 21.12.2019 को जिले के सरिया थाना क्षेत्र में नगर पंचायत सरिया के 15 वार्डों में भी मतदान किया जा रहा था । पुलिस चुनावी सुरक्षा व्यवस्था में लगे होने कि सोचकर आरोपी द्वारा ओडिशा की धान को जिले में लाकर खपाने की योजना से लाया जा रहा था । निरीक्षक आशीष वासनिक द्वारा आरोपी की योजना को भांप कर अपनी विशेष टीम के कुछ सदस्यों को बॉर्डर के रास्ते प्रवेश होने वाले वाहनों को चेक करने तथा मुखबिरों को सक्रिय कर सूचना देने लगाये हुए थे.
आज सुबह पिकअप वाहन में अवैध धान ओडिशा से निकलने की सूचना मुखबिर द्वारा टी.आई. वासनिक को दिया गया जिस पर टीआई वासनिक सुबह भोर से ही स्टाफ सांकरा मार्ग पर नाकेबंदी के लिए लगाये हुए थे कि सुबह करीब 07.00 बजे वाहन क्र OD -17-S-0518 का चालक जिले के सांकरा ग्राम में प्रवेश कर रहा था जिसे प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव द्वारा हाथ देखकर रोकने का प्रयास किया गया पिकअप वाहन का चालक वाहन रोककर तेज गति से वाहन भगाता आगे बढ़ा इसे स्टाफ द्वारा वाहन से पीछा कर पकड़े ।
पिकअप चालक ने अपना नाम दिलीप पिता जयदेव मिर्धा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कोड़पल्ला थाना अम्बाभोना जिला बरगढ़ उड़ीसा बताया । पिकअप में 75 बोरी धान वजन 30 क्विंटल लोड़ था । पुलिस स्टाफ द्वारा चालक से पूछताछ कर कागजातों की मांग किए, चालक से समाधान कारक जवाब व दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस स्टाफ द्वारा धान में वाहन के सचिव कृषि उपज मंडी बरमकेला के सुपुर्द किया गया जहां मंडी अधिनियम के तहत अवैध धान पर कार्यवाही की गई है साथ ही सरिया पुलिस द्वारा चालक के विरुद्ध अप.क्र. 182/19 धारा 279 ता.हि. 130(3),146/196 मोटर व्हीकल एक्ट एवं धारा 102 CrPC की कार्यवाही की गई है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आशीष वासनिक, प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव , आरक्षक पुष्पेंद्र जाटवर, प्रशांत पंडा एवं श्याम प्रधान की महती भूमिका रही है ।
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