28 अप्रैल तक बंद रहेंगे जिले के सभी मदिरा दुकानें रेस्टोंरेट एवं होटल बार, खुलेंगे भोजनालय व ढाबा |
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नेशनल एवं स्टेट हाईवे तथा ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हित स्थानों में विभिन्न शर्तो के अधीन खुलेंगे भोजनालय व ढाबा
रायगढ़, नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने संपूर्ण रायगढ़ जिला में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ) दुकानें,
भण्डारण भाण्डागार तथा समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त दिवसों में मदिरा के विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंधित किया है और संबंधित अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।
लॉक डाउन की अवधि में नगरीय क्षेत्रों के बाहर, नेशनल एवं स्टेट हाईवे तथा ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हित स्थानों में विभिन्न शर्तो के अधीन खुलेंगे भोजनालय व ढाबा
रायगढ़, कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने छ.ग.शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में जिले में नगरीय क्षेत्रों के बाहर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एवं ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हित स्थानों पर भोजनालय-ढाबा को शर्तो के अधीन खोलने एवं संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की है। जिसके तहत भोजन सामग्री के लिए ढाबा मालिक को ग्राहक द्वारा एक घंटा पूर्व आर्डर करना होगा।
ढाबा अथवा भोजनालय के अंदर रूककर अथवा बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। ढाबा मालिक को भोजन की सप्लाई पैकेट में तैयार कर करना होगा एवं स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन करना होगा। ढाबा एवं भोजनालय परिसर में सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तो का किसी भी स्तर से उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर अनुमति तत्काल निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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