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| शासकीय राशन दुकान से खाद्यान्न की हेरा-फेरी करने पर विक्रेता के विरूद्ध उमरियापान पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर, हितग्राहियों को नहीं देते थे खाद्यान्न |
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कलेक्टर श्री तिवारी ने शासकीय राशन को खुर्द-बुर्द और कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
कटनी - विकासखंड ढीमरखेड़ा के शासकीय उचित मूल्य दुकान भटगवां के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न और नमक व शक्कर की हेराफेरी करने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर मंगलवार को पुलिस थाना उमरियापान में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शासकीय उचित मूल्य के विक्रेता द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न न देकर, खाद्यान्न को खुर्द-बुर्द, हेराफेरी और कालाबाजारी करने वाले दुकान विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी के सख्त रूख के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान भटगवां दुकान कोड 4206041 के विक्रेता अटल बिहारी चौबे के विरूद्ध उमरियापान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान भटगवां के विक्रेता अटल बिहारी चौबे की दुकान का निरीक्षण करने पर पीओएस मशीन के प्रदर्शित ऑनलाईन स्टॉक से भौतिक सत्यापन करने पर 148.01 क्विंटल गेहूँ व 118.02 क्विंटल चावल तथा 0.18 क्विंटल शक्कर कम पाई गई। जबकि नमक मात्रा 10.58 क्विंटल स्टॉक से अधिक पाया गया। इस प्रकार विक्रेता अटल बिहारी चौबे द्वारा खाद्यान्न वितरण कार्य में अनियमितता सहित राशन वितरण कार्य में लापरवाही करते हुये 7 लाख 60 हजार 31 रूपये बाजार मूल्य की कीमत के खाद्यान्न की हेरा-फेरी करना पाया गया। इसके लिए विक्रेता श्री चौबे के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 व 318 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
हितग्राहियों को नहीं देते थे खाद्यान्न
शासकीय उचित मूल्य दुकान भटगवां क्षेत्र के हितग्राहियों द्वारा जांच अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ढ़ीमरखेड़ा को अवगत कराया गया कि प्रति माह नियमित रूप से राशन दुकान नहीं खोली जाती एवं वितरण नहीं किया जाता था। हितग्राहियों का अंगूठा पीओएस मशीन में लगवाने के बावजूद खाद्यान्न नहीं दिया जाता था। हितग्राही जीवनलाल भूमिया, हरछठ सिंह, जितेन्द्र लोनी और अशोक कुमार भूमिया ने जांच अधिकारी को सामूहिक कथन में बताया कि विक्रेता श्री चौबे द्वारा पीओएस मशीन में बायोमेट्रिेक सत्यापन करवाने के बाद भी राशन प्रदाय नहीं किया जाता।


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