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एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरतने पर दो बीएलओ संदीप नंदा एवं श्रीमती मोनू भारती और पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी निलंबित |
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जबलपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं के सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने और आदेशों की अवहेलना करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने दो बीएलओ और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिन दो बीएलओ को निलंबित किया गया है उनमें विधानसभा क्षेत्र जबलपुर केन्ट के मतदान केन्द्र क्रमांक 150 के बीएलओ मुख्य अभियंता कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक ग्रेड-तीन संदीप नंदा एवं विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के मतदान केन्द्र क्रमांक 133 की बीएलओ वन रक्षक श्रीमती मोनू भारती शामिल है। जबकि शहपुरा तहसील के पटवारी हल्का नंबर 35 रमखिरिया ठूंठा का पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी को मतदाताओं के सत्यापन में बीएलओ का सहयोग नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित पटवारी और बीएलओ को नोटिस भी जारी किये गये थे, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। पटवारी और बीएलओ के निलंबन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के प्रावधानों तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत की गई है।
निलंबित बीएलओ संदीप नंदा को निलंबन की अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी कार्यालय जबलपुर केंट एवं श्रीमती मोनू भारती को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी कार्यालय जबलपुर उत्तर से संबद्ध किया गया है। वहीं निलंबित पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय नियत किया गया है।


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