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डॉ. संजय मिश्रा प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की विभागीय जांच एक माह में पूरी करने के आदेश |
डॉ. संजय मिश्रा प्रभारी जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की विभागीय जांच एक माह में पूरी करने के आदेश
जबलपुर। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉ. संजय मिश्रा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) जबलपुर की विभागीय जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि यह आदेश डॉ. मिश्रा के खिलाफ नरेन्द्र राकेशिया और प्रहलाद साहू से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 90-ई-2024 के पंजीकरण के बाद जारी किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डॉ. मिश्रा ने शासन की अनुमति के बिना दो विवाह किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट पैथोलॉजी चलाकर प्राप्त आय से अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीदा। इसके अतिरिक्त, शिकायत में यह भी कहा गया था कि डॉ. मिश्रा ने अपनी सेवा पुस्तिका में कूटरचना की और 8 पन्ने जोड़कर पेंशन संबंधी आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में अपनी पहली पत्नी का नाम हटाकर दूसरी पत्नी का नाम जोड़ दिया।

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लोकायुक्त जांच के दौरान डॉ. मिश्रा ने अपनी पहली पत्नी और उससे उत्पन्न पुत्री के पहचान से संबंधित दस्तावेज छिपा लिए थे। संचालनालय द्वारा जारी विभागीय जांच आदेश में यह भी कहा गया कि डॉ. मिश्रा के खिलाफ शिकायत की जांच पहले ही कमिश्नर, जबलपुर संभाग द्वारा पूर्ण कराई जा चुकी थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका प्रतिवाद संतोषजनक नहीं पाया गया।

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इसके परिणामस्वरूप विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया। डॉ. खरे को दी जांच की जिम्मेदारी जांच में डॉ. संजय खरे, मेडिकल विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल गोविन्दपुरा, जिला भोपाल को जांचकर्ता नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. मेहरवान सिंह, वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
साथ ही शासन ने जांच दल को निर्देश दिया गया है कि वे डॉ. मिश्रा के खिलाफ प्रचलित शिकायती प्रकरण की जांच एक माह के भीतर पूरी करें और जांच प्रतिवेदन सहित आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत करें।

