अपर सत्र न्यायाधीश बरेली श्री विजय चंद्र ने सुनाई सजा
2 प्रबंधकों की बिभागीय जांच के निर्देश
Toc news
रायसेन । रायसेन जिले के बाड़ी जिला सहकारी ग्रामीण बैंक में लेखापाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान लेखपाल जे पी शर्मा पर 17 लाख के गबन करने का आरोप अदालत में सिद्ध होने के बाद गबन समेत बिभिन्न धाराओं में लेखपाल जे पी शर्मा को 35 साल की सजा,11 लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सजा अपर सत्र न्यायाधीश बरेली श्री विजय चंद्र ने सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 1998 से 2007 के बीच श्री शर्मा बाड़ी में लेखपाल के पद पर पदस्थ थे इसी दौरान बे लगातार बे शासकीय राशि का गबन करते रहे। वर्ष 2010 में मामला उजागर होने पर पुलिस में माम्ला दिया गया। जांच में मामला सही पाया गया। पुलिस ने धारा 420,में 5 साल 409,में 10 साल,467,10 साल,468में 5 साल ,471में 5 साल कुल 35 साल की सजा सुनाई है तथा 11 लाख का अर्थ दंड लगाया हैं जो जमा होने पर बैंक को दे दिए जाने के आदेश दिए हैं
बही इस दौरान पदस्थ प्रबंधको की लापरवाही मानते हुए श्रवण पटेरिया और तहर सिंह ठाकुर की बिभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
2 प्रबंधकों की बिभागीय जांच के निर्देश
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रायसेन । रायसेन जिले के बाड़ी जिला सहकारी ग्रामीण बैंक में लेखापाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान लेखपाल जे पी शर्मा पर 17 लाख के गबन करने का आरोप अदालत में सिद्ध होने के बाद गबन समेत बिभिन्न धाराओं में लेखपाल जे पी शर्मा को 35 साल की सजा,11 लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सजा अपर सत्र न्यायाधीश बरेली श्री विजय चंद्र ने सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 1998 से 2007 के बीच श्री शर्मा बाड़ी में लेखपाल के पद पर पदस्थ थे इसी दौरान बे लगातार बे शासकीय राशि का गबन करते रहे। वर्ष 2010 में मामला उजागर होने पर पुलिस में माम्ला दिया गया। जांच में मामला सही पाया गया। पुलिस ने धारा 420,में 5 साल 409,में 10 साल,467,10 साल,468में 5 साल ,471में 5 साल कुल 35 साल की सजा सुनाई है तथा 11 लाख का अर्थ दंड लगाया हैं जो जमा होने पर बैंक को दे दिए जाने के आदेश दिए हैं
बही इस दौरान पदस्थ प्रबंधको की लापरवाही मानते हुए श्रवण पटेरिया और तहर सिंह ठाकुर की बिभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
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