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नरसिंहपुर, 15 अक्टूबर 2016. जिला दंडाधिकारी न्यायालय नरसिंहपुर में जिला बदर के विचाराधीन प्रकरण में आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए जनसाधारण के हित में पलोहाबड़ा थाना के तहत सड़ूमर के भागवेन्द्र आत्मज रामसिंह कौरव के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी डॉ. आर.आर. भोंसले द्वारा आगामी 6 माह के लिए निर्बन्धन आदेश पारित किया गया है। यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी हुआ है।
जारी आदेश में कहा गया है कि अनावेदक आगामी 6 माह तक सप्ताह में एक दिन सोमवार को अपनी उपस्थिति थाना पलोहाबड़ा में अनिवार्य रूप से देवे। आदेश के उल्लंघन पर उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी ने थाना प्रभारी पलोहाबड़ा को निर्देशित किया है कि वे आदेशानुसार अनावेदक की हाजिरी थाने में दर्ज करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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