Thursday, October 6, 2016

माननीय सुप्रीमकोर्ट ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू ना करा पाने पर सभी लेबर कमिश्नरों को जमकर लताड़ा

मित्रों, मजीठिया वेज बोड॔ को लेकर चल रहे महासंग्राम के तहत सुप्रीम में आज हुई बहुप्रतीक्षित सुनवाई की कुछ खास बातें मजीठिया संघर्ष समिति के माध्यम से मिली हें। उन्हें आपकी जानकारी के लिए अग्रसारित कर रहा हूं। और अपडेट मिला तो आप तक पहुंचाऊंगा।


पूरे देश के श्रम विभाग को तीन माह में सभी कर्मचारियों की वसूली करने के निर्देश।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाराणसी के मामले में श्रम आयुक्त को सारे अधिकार, कोई भी मामला कोर्ट में नहीं जाएगा।

भास्कर, पत्रिका और जागरण के रुख को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक माना।कंटेम्प्ट का चार्ज लगाने की संभावना।

सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पर दैनिक जागरण के मालिकान संजय गुप्ता और महेन्द्र मोहन गुप्ता को व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहना पड़ सकता है ।



माननीय सुप्रीमकोर्ट ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू ना करा पाने पर आज सभी लेबर कमिश्नरों को जमकर लताड़ा और दैनिक जागरण के मालिकों संजय गुप्ता और महेन्द्र मोहन गुप्ता को अगली सुनवाई के लिए सुप्रीमकोर्ट में तलब कर लिया है। साथ ही सभी लेबर कमिश्नरों को शख्त आदेश दिया कि आप इस मामले की रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कराकर इस सिफारिश को अमल में लाइए।
सुप्रीमकोर्ट में पत्रकारों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा ने जहाँ 17 (1) के क्लेम को 17 (२) में डालने के मुद्दे को जमकर उठाया और देशभर के पत्रकारों के चेहरे पर एक बार फिर ख़ुशी ला दी वही सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस ने 20 (जे) और वैरिएबल पे का मुद्दा उठाया। आईएफडब्ल्यूजे महासचिव एवं एडवोकेट परमानंद पांडेय ने भी जमकर अपना पक्ष रखा। सुप्रीमकोर्ट ने सभी लेबर कमिश्नरों को साफ़ कह दिया आप आर सी काटिए और मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश को लागू कराकर पूरी रिपोर्ट लेकर तीन महीने में आइये।
इस मामले में आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व उत्तरांचल के लेबर कमिश्नरों को तलब किया। इन लेबर कमिश्नरों ने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और दूसरे बड़े अखबारों की मजीठिया वेज बोर्ड लागू न करने की रिपोर्ट दी।इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को रखी गयी है, जिसमे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक सहित पांच राज्यों के लेबर कमिश्नरों को तलब किया गया है।सुप्रीमकोर्ट ने मजीठिया वेज बोर्ड से जुड़े कानूनी प्वाइंट पर एक रिपोर्ट भी तैयार करने का निर्देश दिया।

शशिकान्त सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट

No comments:

Post a Comment

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news