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भोपाल. मशहूर अधिवक्ता श्री यावर खान की तार्किक दलीलो को मानते हुए भोपाल जिला अदालत में स्टेट न्यूज टी. व्ही. न्यूज चैनल के संचालक शैलेन्द्र सिंह सोलंकी के खिलाफ धोखाधडी का मुकदमा दर्ज किया है।
न्यायाधीश पार्थ शंकर मिश्रा ने चैनल में न्यज हैड रहे संजय रायजादा के परिवाद पर सोलंकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ एम.पी. नगर पुलिस को रोपी के खिलाफ वारंट जारी करने के निर्देश दिए। गौर तलब है कि आरोपी ने चैनल में काम करने वाले करीब सत्तर कर्मचारियों को छह माह की बकाया सेलरी के आंशिक भुगतान के रूप में एक माह की सेलरी के बोगस चैक दिए थे जो बाउन्स हो गए थे। इन चैको में आरोपी ने जानबूझ कर ओवर रायटिंग कर दी थी। अदालत ने आरोपी के कृत्य को प्रथम दृष्टा गंभीर अपराध माना है जिसके साबित होने पर सात साल तक की सजा हो सकती है,
भोपाल. मशहूर अधिवक्ता श्री यावर खान की तार्किक दलीलो को मानते हुए भोपाल जिला अदालत में स्टेट न्यूज टी. व्ही. न्यूज चैनल के संचालक शैलेन्द्र सिंह सोलंकी के खिलाफ धोखाधडी का मुकदमा दर्ज किया है।
न्यायाधीश पार्थ शंकर मिश्रा ने चैनल में न्यज हैड रहे संजय रायजादा के परिवाद पर सोलंकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ एम.पी. नगर पुलिस को रोपी के खिलाफ वारंट जारी करने के निर्देश दिए। गौर तलब है कि आरोपी ने चैनल में काम करने वाले करीब सत्तर कर्मचारियों को छह माह की बकाया सेलरी के आंशिक भुगतान के रूप में एक माह की सेलरी के बोगस चैक दिए थे जो बाउन्स हो गए थे। इन चैको में आरोपी ने जानबूझ कर ओवर रायटिंग कर दी थी। अदालत ने आरोपी के कृत्य को प्रथम दृष्टा गंभीर अपराध माना है जिसके साबित होने पर सात साल तक की सजा हो सकती है,
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