भ्रष्टाचार और गबन : भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों पर हुआ FIR दर्ज करने का आदेश जारी |
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सिवनी. सूचना अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार की गई शिकायत में शासकीय आईटीआई केवलारी (पलारी) जिला सिवनी में पदस्थ प्रशिक्षण अधिकारियों के द्वारा संस्था में गये भ्रष्टाचार और गबन एव पद का दुरूपयोग के आरोपों की विभागीय जाँच पर प्रथमदृष्ट्या में आरोप सिद्ध होने के उपरांत तकनीकी शिक्षा,
कौशल विकास एवं रोजगार विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1897/1836/2018/42-2 दिनांक 27-08-2019 एवं कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक 572 दिनांक 24-09-2019 के द्वारा पुलिस अधीक्षक सिवनी जिला सिवनी मध्यप्रदेश को आदेशित किया कि भृष्ट अधिकारियों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए जिनके नाम निम्न है ।
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शिकायत कर्ता के द्वारा संयुक्त संचालक बालाघाट से जांच कराकर जांच में पाया गया कि तत्कालीन संस्था प्रमुख श्री हरिराम चौरसिया (सेवा निव्रत) प्रशिक्षण अधीक्षक के विरुद्ध मुख्य केश बुक एव विकास समिति की कैशबुक में हेराफेरी का दोषी पाए जाने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक 504 दिनांक 30/8/2019 के द्वारा रुपये 1022574 एंव संचालनालय के आदेश क्रमांक 505 में 30/8/2019 के द्वारा श्री अर्जुन सिंह सहायक ग्रेट-2 के विरुद्ध रुपये 113619 की निर्धारित वसूली करने हेतु आदेशित किया गया है।
शिकायतकर्ता के द्वारा 20/02/2018 को आई टी आई केवलारी में गबन भ्रष्टाचार पद का दुरुपयोग की शिकायत इन सभी दोषी भृष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कौशल विकास के अधिकारियों व कलेक्टर महोदय सिवनी पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी अनुविभागीय अधिकारी केवलारी एवं सयुक्त संचालक बालाघाट को शिकायत की थी।
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