बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा दे गुजरात सरकार, नौकरी-घर भी देना होगा: SC |
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुजरात सरकार (Gujarat government) को 2002 गुजरात दंगों (Gujarat riots) की गैंगरेप पीड़िता (Gang rape victim) बिलकीस बानो को 50 लाख रुपेय का मुआवज़ा, सरकारी नौकरी और आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले बिलकीस ने 5 लाख रुपए का मुआवज़ा स्वीकार करने से मना किया था।
गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में बिलकीस के परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी। फैसला सुनाते वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice Ranjan Gogoi) ने गुजरात सरकार की स्थायी वकील हेमंतिका वाही से कहा कि आप खुद को भाग्यशाली मानें कि हम आपकी सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले रहे हैं।
गौरतलब है कि 27 फरवरी को गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इस दंगे में बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ। इसी के कुछ दिन बाद 3 मार्च, 2002 को अहमदाबाद से 250 किमी दूर रंधीकपुर गांव में बिलकीस बानो के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में बिलकीस के 3 साल की बेटी सहित उसके परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी।
इसके बाद उस वक्त 19 साल की पांच माह की गर्भवती बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। बिलकीस बानो ने इसके अगले दिन यानी 4 मार्च 2002 को पंचमहल के लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करायी थी।
यूडी साल्वी की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को दिए अपने फैसले में बिलकीस के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया था।
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