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लोकसभा चुनाव-2019 के प्रचार के दौरान पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गौतम गंभीर एक मुसीबत में फंस सकते हैं। चुनाव आयोग ने पूर्वी जिला निर्वाचन कार्यालय को गौतम गंभीर के खिलाफ 'बिना अनुमति के पूर्वी दिल्ली में रैली' करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
लोकसभा चुनाव में BJP के प्रत्याशी गौतम गंभीर पर शनिवार को FIR दर्ज हुई. दरअसल गौतम गंभीर ने बिना अनुमति के चुनावी रैली की जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की. चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए FIR दर्ज की.
दरअसल, 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में गौतम गंभीर ने एक रैली की थी, जिसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी. पिछले महीने ही गौतम गंभीर ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था.
पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को BJP ने पूर्वी दिल्ली से मैदान में उतारा है. इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद गौतम गंभीर ने 22 मार्च को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए हैं.
बता दें कि गौतम गंभीर सालाना कमाई के मामले में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. नामांकन के दौरान पेश किए गए हलफनामे से पता चला है कि उनकी सालाना कमाई 12 करोड़ रुपये से अधिक है.
बीजेपी ने सांसद महेश गिरी का टिकट काटकर गौतम गंभीर को चुना है. पूर्वी दिल्ली सीट पर गौतम गंभीर का मुकाबला कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की अतिशि मार्लेन से होगा. 2019 लोकसभा चुनाव के तहत 12 मई को दिल्ली में मतदान होना है.
FIR से पहले गौतम गंभीर के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में गंभीर के पास दो इलेक्शन वोटर कार्ड होने का आरोप आप प्रत्याशी अतिशि ने लगाया गया है.
इन दो जगहों का है वोटर कार्ड
याचिका के मुताबिक, गंभीर का एक वोटर कार्ड राजेंद्र नगर और दूसरा करोल बाग से है. ये याचिका पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अतिशि ने दायर की है. उन्होंने सेक्शन 155 (2) के तहत तीस हजारी कोर्ट में शिकायत दर्ज कर मामले की पुलिस जांच कराने की मांग की है.
याचिका के मुताबिक, गंभीर का एक वोटर कार्ड राजेंद्र नगर और दूसरा करोल बाग से है. ये याचिका पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अतिशि ने दायर की है. उन्होंने सेक्शन 155 (2) के तहत तीस हजारी कोर्ट में शिकायत दर्ज कर मामले की पुलिस जांच कराने की मांग की है.
आप का आरोप है कि गौतम गंभीर ने नामांकन पत्र में अपना पता Rajinder Nagar-39, Part No 43, Serial No 285, EPIC No SMM1357243 बताया है. लेकिन आतिशी ने यह पाया है कि गौतम गंभीर की वोटर आईडी Karol Bagh-23, Part No 86, Serial No 87, EPIC No: RJN1616218 पते पर भी है.
छह महीने की जेल का प्रावधान
अतिशी ने आरोप लगाया है कि गौतम गंभीर ने जानबूझकर ये जानकारी छुपाई, जिससे कि उनका नामांकन रद्द न हो. अतिशि का कहना है कि नामांकन पत्र में चुनाव आयोग से कोई जानकारी छुपाना भी दंडनीय अपराध है. इस अपराध में छह महीने तक की जेल का प्रावधान किया गया है.
अतिशी ने आरोप लगाया है कि गौतम गंभीर ने जानबूझकर ये जानकारी छुपाई, जिससे कि उनका नामांकन रद्द न हो. अतिशि का कहना है कि नामांकन पत्र में चुनाव आयोग से कोई जानकारी छुपाना भी दंडनीय अपराध है. इस अपराध में छह महीने तक की जेल का प्रावधान किया गया है.
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