Sunday, April 21, 2019

हत्या के दोषी को यौन संबंध बनाने के लिए हाई कोर्ट ने दिया परोल, जानें क्या है मामला

Sexual intercourse

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उसने अपनी याचिका में कहा कि वो पिछले 8 सालों से जेल में बंद है। जेल में बंद होने की वजह से शादी के बाद भी उसे अब तक संतान नहीं हुआ है। याचिका में आगे कहा गया कि अकेलेपन और मानसिक तनाव की वजह से उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मर्डर के एक दोषी शख्स को यौन संबंध बनाने के लिए परोल दियाया है। हिसार जेल में बंद इस कैदी पर हत्या का दोष साबित हुआ है। हाईकोर्ट ने हत्या के इस दोषी को चार हफ्तों को परोल देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक परोल पाने वाले शख्स का नाम अरुण है और वो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। हत्या के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल जून 2010 में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में हुए एक कत्ल के मामले में अरुण को अदालत ने दोषी ठहराया है।
इससे पहले अरुण ने डिविजनल कमिशनर के पास परोल की अर्जी दी थी लेकिन उसे पेरोल नहीं मिला था। उसने 14 जनवरी, 2019 को हाईकोर्ट में अपनी अपील डाली। अरुण के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि अरुण एक शादीशुदा शख्स है और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा भी है। उसके पिता पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं। उसने अपनी याचिका में कहा कि वो पिछले 8 सालों से जेल में बंद है। जेल में बंद होने की वजह से शादी के बाद भी उसे अब तक संतान नहीं हुआ है। याचिका में आगे कहा गया कि अकेलेपन और मानसिक तनाव की वजह से उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके अलावा भी उसकी पत्नी को अन्य तरह की शारीरीक परेशानियां हैं।
याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में गुहार लगाया गया कि संतान के लिए पत्नी से यौन संबंध बनाने के लिए उसकी परोल की अर्जी मंजूर कर ली जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में साल 2015 के एक केस जसवीर सिंह और अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य का उदाहरण भी दिया और कहा कि इस केस में संविधान की धारा 21 के तहत अदालत ने फैसला देते हुए जीने के अधिकार के तहत ऐसा करने की अनुमति दी थी।

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