CBI के सामने पेश नहीं हुए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार |
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कोलकाता । अरबों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोपित कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार पूर्वानुमान के मुताबिक ही सोमवार को तय समय के अंदर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं।
कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। पर, कुमार ने अपने कार्यालय (बंगाल सीआईडी) की तरफ से सीबीआई को पत्र भेजकर कहा है कि वह छुट्टी पर हैं और इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ और वक्त दिया जाए।
सीबीआई ने रविवार रात कोलकाता के आईपीएस आवास और भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में जाकर नोटिस दी थी। उन्हें दस बजे से पहले सीजीओ कंपलेक्स में स्थित सीबीआई के पूर्व क्षेत्रीय मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे हैं।
राजीव कुमार ने ऐसा तब किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरी तरह से सहयोग करने और दूसरी ओर सीबीआई को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की छूट दी है। माना जा रहा है कि ऐसा करके उन्होंने अपनी मुश्किलें और अधिक बढ़ा ली है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपने ठिकाने बदलने की शुरुआत की है और छिपकर रह रहे हैं।
रविवार रात को सीबीआई ने उन्हें 34 नंबर पार्क स्ट्रीट में स्थित कोलकाता पुलिस के साउथ डिवीजन के उपायुक्त मिराज खालिद के आवास पर तलाशा था, लेकिन वह नहीं मिले थे। सीआईडी मुख्यालय में भी उनकी खोज की गई थी, वहां भी वे नदारद रहे। दिनभर उन्होंने अपना फोन नॉट रिचेबल कर रखा था और सीबीआई की लाख कोशिशों के बावजूद उनसे संपर्क नहीं किया जा सका था।
सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्रवार को उन्होंने बारासात की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन त्रुटिपूर्ण होने की वजह से जमानत नहीं मिली थी और सोमवार को कोर्ट खुलने पर उन्हें याचिका लगाने को कहा गया था।
माना जा रहा है कि सीबीआई के नोटिस को दरकिनार कर वह सबसे पहले कोर्ट में जाना चाहते हैं ताकि अगर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल सके तो बच जाएंगे। लेकिन सीबीआई सूत्रों का दावा है कि कोर्ट के बाहर भी सादी वर्दी में सीहीआई अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है ताकि अगर राजीव कुमार पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि उन्होंने नोटिस को दरकिनार कर दिया है। इसलिए सीबीआई के पास अधिकार है कि उन्हें कहीं भी किसी भी समय गिरफ्तार कर ले।
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