Thursday, March 19, 2020

कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव, शासन के निर्देश पर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में धारा 144 लागू

कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव, शासन के निर्देश पर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में धारा 144 लागू

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
  • ✅ राज्य शासन के निर्देश पर उठाये गये विभिन्न एहतियाती कदम 
  • ✅ दैनिक जरूरत की चीजों के दुकान रहेंगे खुले 
  • ✅ अफवाहों से दूर रहने की लोगों से अपील

रायगढ़, कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव के संबंध में राज्य शासन से मिले निर्देशानुसार जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी एवं सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कहा कि रायगढ़ जिले के नगर निगम तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में 30 कि.मी.की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही अंतर्राज्जीय बस परिवहन सेवा को बंद कर दिया गया है एवं राज्य के अंतर्गत उन्हीं बसों के परिचालन को अनुमति दी गई है, जो शासन के निर्देशानुसार बसों को नियमित रूप से डिसइन्फेक्ट करते हुए साफ-सफाई बनाये रखेंगे। बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन की मनाही है। सिनेमा, शॉपिंग माल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपर मार्केट, चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रय हेतु लगने वाले स्थायी ठेले, गुमटियों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश है।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों व छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले पीजी को भी खाली कराने के निर्देश है। छात्रावास व पीजी संचालकों को नये छात्रों को नहीं रखना है। यदि कोई छात्र किसी कारणवश छात्रावास या पीजी खाली नहीं कर पाता है तो उसे बाहर आना-जाना, घूमना-फिरना कम से कम करना होगा जिससे संक्रमण का खतरा न हो। उन्होंने यह भी बताया कि रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस को 5 अप्रैल 2020 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जनदर्शन कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा।
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति से निपटने प्रशासन की पूरी तैयारी है। यह सारे कदम एहतियातन उठाये जा रहे है, जिससे लोगों का विचरण कम से कम हो और संक्रमण का खतरा भी कम किया जा सके। इस कड़ी में रोजमर्रा की जरूरत की सारी दुकाने पूर्ववत चलती रहेंगी। राशन, दवाईयों के लिए काऊंटर वाली दुकानें खुली रहेंगी। जहां अधिक भीड़ इकट्ठी हो सकती है ऐसे स्थानों का संचालन बंद किया जा रहा है। इतवारी बाजार को आगामी आदेश तक बंद किया जा रहा है, सब्जियां संजय मार्केट से खरीदी जा सकती है।
जिन भी परिवार में शादियां है उनसे गुजारिश है कि संभव हो तो शादियां आगे बढ़ा दें और संभव न हो तो परिवार के करीबी 10 से 20 लोगों के साथ ही शादी संपन्न करायें। इस संबंध में मैरीज गार्डन व हाल संचालकों को भी निर्देश जारी किया जा रहा है। साथ ही सभी लोगों से यह भी आग्रह है कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार 01 जनवरी 2020 के बाद विदेश की यात्रा कर लौटा है तो उसकी जानकारी अनिवार्यत: कलेक्ट्रेट, सीएमएचओ तथा थाने में देवें। जिससे यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो तो उसको बेहतर इलाज उपलब्ध कराते हुए अन्य लोगों में संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है।
रायगढ़ जिले में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है। फिर भी कोविड-19 (कोरोना वायरस)से उत्पन्न इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सजग है। लोगों के जांच व इलाज के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए गए है। संदिग्धों के लिए क्वारेंटीन तथा पाजीटिव के लिए आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है। मातृ एवं शिशु अस्पताल, अपेक्स, जिंदल, अशर्फी देवी, मेट्रो में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये है।
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने लोगों से अपील की है कि डरे, घबराये नहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार जीवन शैली अपनाते हुए संयम व धैर्य से काम लें। सोशल मीडिया व्हाट्सअप अथवा किसी भी माध्यम से अफवाहों पर ध्यान न दें और खुद अफवाह न फैलायें। कोरोना के संबंध में वास्तविक स्थिति व निर्देश समय-समय पर शासन के द्वारा जारी किए जायेंगे।

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