Thursday, March 19, 2020

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कमलनाथ सरकार 20 मार्च की शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कमलनाथ सरकार 20 मार्च की शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करें

TOC NEWS @ www.tocnews.org
खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036
मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान जारी है और कमलनाथ सरकार का जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण कराने के लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आखिरी  सुनवाई करते हुए अपना अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार को कल यानी 20 मार्च की शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाम 5 बजे तक पूरी प्रक्रिया खत्म करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने बहुमत परीक्षण की वीडियोग्राफी भी करवाए जाने का भी आदेश जारी किया ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे।
सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे। सिंघवी ने अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए कहा कि फ्लोर टेस्ट करवाना है या नहीं, यह स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने दलील दी कि विधायकों की गैरमौजूदगी से सदन में संख्याबल कम रह जाएगा।
 
इस मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि ऐसे में क्या किया जाए, क्या स्पीकर को विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं लेना चाहिए। जस्टिस के इस सवाल के जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने सुझाव दिया कि स्पीकर को इस पर फैसला लेकिन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बागी विधायक अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं या नहीं इस पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो बागी विधायकों के किसी डर से कैद में रहने की बात की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। इस पर विधायकों के वकील मनिंदर सिंह भी सहमति जताई।

बुधवार की सुनवाई में क्या हुआ?

कल यानी दूसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से पूछा था कि वह कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? और इस पर वे कब तक फैसला लेंगे? इस पर सिंघवी ने कहा, कि संबंध में गुरुवार को बता पाएंगे। बता दें कि कल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे तक बहस चली। इसके बाद गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने स्पीकर से पूछा था कि, आपने 16 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार क्यों नहीं किए? अगर आप संतुष्ट नहीं थे तो नामंजूर कर सकते थे। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने 16 मार्च को स्थगित किए विधानसभा के बजट सत्र हैरानी जताई और सवाल किया कि, बजट पास नहीं होगा तो राज्य का कामकाज कैसे होगा? इसके अलावा पीठ ने कहा, कि हम ये तय नहीं कर सकते कि सदन में किसे बहुमत है। यह काम विधायिका का है। सांविधानिक अदालत के तौर पर हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news