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अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुंबई के भायखला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सीबीआई ने आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने कोर्ट से दो दिन के लिए इंद्राणी की कस्टडी मांगी, जिसकी कोर्ट ने इजाजत दे दी. हालांकि सीबीआई को इंद्राणी से शीना बोरा मर्डर केस में नहीं बल्कि, आईएनएक्स मीडिया केस के संबंध में पूछताछ करनी है.
दरअसल, 2008 में आईएनएक्स मीडिया कंपनी में तय लिमिट से ज्यादा विदेश निवेश किया गया था. उस वक्त आईएनएक्स कंपनी की डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी ही थीं. इसीलिए सीबीआई इंद्राणी से इस मामले में पूछताछ करना चाहती है.
सीबीआई आईएनएक्स मीडिया केस की जांच कर रही है कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर आईएनएक्स मीडिया ने विदेश से निवेश हासिल किया. आरोप है कि 31 मई 2007 को आईएनएक्स मीडिया विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के नियमों की अनदेखी की थी. इसके बाद आयकर विभाग ने इस मामले की जांच की और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से आईएनएक्स मीडिया को लेकर जवाब मांगा था.
इस केस की जांच में जुटी सीबीआई ने आज कोर्ट से इंद्राणी की तीन दिन की रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने दो दिन की रिमांड की मंजूरी दी. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि उसे इस केस से संबद्ध अन्य आरोपियों के सामने इंद्राणी को बिठाकर पूछताछ करनी है, जिसमें वक्त लगेगा.
लेकिन कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह दो दिन में अपनी पूछताछ पूरी करे. इस बीच इंद्राणी के पास अपना वकील न होने की वजह से दिल्ली लीगल एड से कोर्ट ने इंद्राणी को वकील प्रोवाइड कराया. इंद्राणी वकील के जरिरए अपनी जमानत याचिका दायर करवाना चाहती थीं, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अपनी जमानत याचिका उपयुक्त अदालत के समक्ष दायर करें.
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कोर्ट ने इंद्राणी को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है. अब सीबीआई इंद्राणी को 7 फरवरी को फिर से कोर्ट में पेश करेगी. 2 दिन में ही सीबीआई की कोशिश होगी कि वह आईएनएक्स मीडिया के केस से जुड़े आरोपियों से इंद्राणी का क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा कराए.
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