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इस्लामाबाद. रेप की एक घटना को लेकर पाकिस्तान की कोर्ट ने इतनी क्रोधभरी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इसे सुनकर ही बलात्कारी के पसीने छूट गए होंगे. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दिल दहला देने वाले केस में लाहौर हाई कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को बेहद संगीन मानते हुए कहा कि बलात्कारी को चार बार मौत की सजा मिलनी चाहिए.
यह घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर में हुई थी. सात साल की मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोप में पड़ोसी इमरान अली को गिरफ्तार किया गया था. लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ दो महीने के अंदर ही फैसला सुना दिया. कोर्ट ने इस घटना को बेहद संगीन मानते हुए कहा कि बलात्कारी को चार बार मौत की सजा मिलनी चाहिए. कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा के अलावा 25 साल जेल की सजा भी सुनाई गई है. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या की घटना पर पूरे पाकिस्तान में गुस्से का ज्वार फूटा था. इस मामले से पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे. इसे पाकिस्तान की निर्भया जैसी घटना कहा जाने लगा था. इस घटना की पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में भी निंदा हुई थी.
बता दें कि बच्ची के माता-पिता सऊदी अरब गए हुए थे इसलिए बच्ची अपनी एक रिश्तेदार के साथ रह रही थी. पांच जनवरी को बच्ची अचानक लापता हो गई थी. 9 जनवरी को शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से बच्ची का शव बरामद किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी. इस घटना को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे.
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