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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने गुरुवार को सिनेमाघरों के प्रदर्शित की जाने वाली अश्लील फिल्म के पोस्टर लगाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ-सात मंत्री ने सिनेमाघरों से कहा कि यदि कोई अश्लील पोस्टर लगाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और थियेटर को बंद भी किया जा सकता है। सूचना मंत्री चौहान ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है जिसके साथ में वो लेटर भी है जो प्रांत के सिनेमाघरों को जारी किया गया है।
चौहान ने अधिसूचना के मुताबिक आदेश दिया है कि इंडेंट विज्ञापन जांच अधिनियम 1993 और पंजाब मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 के तहत अश्लील फिल्में आर साइनबोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि मंत्री के इस अधिसूचना में अश्लील शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। जिसको लेकर लोगों में गुमराह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब तक अश्लील का परिभाषा सामने आएगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोस्टर अश्लील है और कौन सा नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता ने कहा कि है कि यदि पंजाब प्रांत को कोई सिनेमाघर अंदर या बाहर अश्लील पोस्टर लगाता है तो पहली बार में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं और पोस्टर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में सिनेमाघर को बंद कर दिया जाएगा। बुधवार को मंत्री का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अश्लीलता के लिए मीडिया को दोषी बताते हुए नजर आ रहा हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। पाकिस्तान की फिल्मों और मंच शो उद्योग के पतन के लिए जिम्मेदार हैं।