रिपोर्टर// बलराम शर्मा (सिंगरौली//टाइम्स ऑफ क्राइम)
रिपोर्टर बलराम शर्मा से सम्पर्क : 99263 33470
कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत नन्दगॉंव (निगाही) में एक सुनसान टूटे-फूटे घर में एक पॉंच वर्षीय मासूम बालक का सड़ा-गला शव पाये जाने से सनसनी फैल गई। विगत 23 अप्रैल की रात से बालक गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। बालक के शव की हालत एवं उस पर गम्भीर जख्मों के निषान देख उसकी निर्मम हत्या कर दिये जाने की आषंका जताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नन्दगॉंव निवासी पॉंच वर्षीय मासूम बाबू लाल साकेत, पुत्र हरिष्चन्द्र साकेत को विगत 23 अप्रैल की रात 09:00 बजे उसके कुछ रिष्तेदार बुलाकर ले गये थे, तब से वह घर नहीं लौटा था एवं उसकी कोई खबर भी नहीं लग रही थी। बैढऩ पुलिस द्वारा गुम इंसान कायम कर लापता बालक की तलाश ही की जा रही थी कि, उसका सड़ा-गला शव बरामद हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मासूम के शरीर पर कई जगह धारदार व नुकीले औजार से चोट तथा मलद्वार में गम्भीर निशान पाये गये। जिसे देख प्रथम दृष्टया उसकी निर्मम हत्या कर शव को उसके घर से एक कि.मी. दूर सूने एवं टूटे-फूटे घर में फेंक देने की आषंका स्पष्ट हुई। बैढऩ पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मृतक मासूम के शव को पी.एम. हेतु जिला चिकित्सालय भेज मामले की विवेचना तेज कर दी गई है।
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खुलेआम घूम रहे हमलावर
गरीब महिला के पुस्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने वाले सरहंगो के मामले में घायल महिला ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोपी माड़ा पुलिस पर लगाया है। पुलिस अधीक्षक को भेजे गए शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि आरोपियों द्वारा 21.10.09 को आरोपी जय गोपाल सिंह, संजय सिंह ने लाठी, डंडे एवं घातक हथियारों से हमला कर दिया था, जिसमें माड़ा पुलिस ने 326, 324, 323, 294, 506 के तहत अपराध दर्ज किया। किन्तु आज तक आरोपियों की गिरफ्तार नहीं की गई। पीडि़ता ने बताया कि उन्हीं आरोपियों में जयगोपाल सिंह पडऱी रहवासी नवविवाहिता से ज्यादती का प्रयास किया। जिसमें दर्ज मामले में धारा 354 के तहत गिरफ्तारी कर ली गई थी, किन्तु वहीं दूसरे मामले में गिरफ्तारी नहीं की गई। फरियादी बेवा सोनमती ने बताया कि पुलिस द्वारा घटना के गवाहों पर दबाव बना कर मामले की लीपापोती कर रही है। पीडि़ता ने बताया कि, इस तरह की हरकत से आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पीडि़ता ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जॉंच एवं कार्यवाही की मॉंग की है।
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अज्ञात महिला की अंधी हत्या पर तीन हजार का ईनाम घोषित -
अज्ञात महिला की अंधी हत्या का खुलासा न होने पर पुलिस अधीक्षक अनुराग ने मृतिका व आरोपी के सम्बन्ध में सूचना देने पर रू. 3000.00 ईनाम देने की घोषणा की है। कोतवाली बैढऩ के अन्तर्गत हर्रई गॉंव के एक नाला में 27.02.10 को लगभग 25 वर्ष आयु की एक अज्ञात महिला की लाष बरामद हुई थी। अन्त्य परीक्षणोपरान्त जिसकी मृत्यु गला दबाने से होना पाया गया था। ईकहरे बदन व गेहुऑ रंग वाली मृतिका के शरीर में लाल रंग की टेरीकॉट की साड़ी, लाल रंग की ब्लाऊज तथा पैर में बैगनी रंग की चप्पल पाई गई थी। मृतिका के हाथ व दोनों पैर में गोदना गुदा हुआ था। तत् सम्बन्ध में कोतवाली पुलिस द्वारा भा.द.स. की धारा 302 व 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मृतिका व आरोपी की तलाश की जा रही है। अंधी हत्या के इस प्रकरण में अभी तक किसी भी तरह का सुराग न मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने एक विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि, अज्ञात मृतिका एवं आरोपी के सम्बन्ध में सूचना देने वाले को 3000.00 रूपये का ईनाम दिया जायेगा।
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