
कथित सेक्स कांड में हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा नित्यानंद की अग्रिम जमानत की याचिका को यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया।सत्र अदालत के न्यायाधीश हुंगुंड को जब यह बताया गया कि नित्यानंद को हिरासत में ले लिया गया है, तो उन्होंने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कल फैसले के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।बहरहाल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज नित्यानंद के खिलाफ आपराधिक मामलों को खत्म करने की याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल निर्धारित की।विवादास्पद स्वयंभू बाबा को आज कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संयुक्त अभियान में उसके चार सहयोगियों के साथ सोलन जिले से गिरफ्तार किया। कथित सेक्स कांड में वह एक महीने से ज्यादा समय से फरार चल रहा था।
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