सलामत ख़ान की रिपोर्ट
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नरसिंहपुर। वन रक्षक के हवाई फायर से वन अपराधी को छर्रा लगने की घटना की दंडाधिकारी जांच के लिए जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर ने आदेश दिये है। दंडाधिकारी जांच का दायित्व अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर श्री केदारनाथ गर्ग को सौंपा गया है। दंडाधिकारी जांच के लिए 8 अक्टूबर तक कार्यालयीन समय एवं कार्य दिवसों में पूर्वान्ह 11 बजे से सायं 5 बजे तक अनुविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय नरसिंहपुर में सर्व संबंधितों से घटना के संबंध में कथन या प्रमाण आमंत्रित किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि 13 जुलाई 2013 को बडग़ुवां निवासी वन अपराधी श्री बसंत झारिया व अन्य द्वारा वनरक्षक श्री द्वारकाप्रसाद मेहरा के साथ झूमा- झटकी कर बंदूक छुड़ाने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप वनरक्षक ने घटना स्थल से दूर हटकर शासकीय 12 बोर बंदूक से हवाई फायर किया। इस कारण से अपराधी मौके पर लकड़ी छोडक़र भाग गये। वनरक्षक के हवाई फायर से मौके पर एक छर्रा बडग़ुवा निवासी वन अपराधी बसंत झारिया को लगा। इस घटना की दंडाधिकारी जांच का आदेश उपरोक्तानुसार दिया गया है। तत्संबंध में जांच अधिकारी ने नियत समय अवधि में आम नागरिकों, वन कर्मियों तथा वन अपराधी बसंत झारिया के रिश्तेदारों व संबंधियों से अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर में उपस्थित होकर घटना की जानकारी होने की स्थिति में अपने कथन, प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है।
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