नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में गत वर्ष 16 दिसम्बर को हुए 'दामिनी' गैंगरेप एवं हत्या मामले के चार दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने टिप्पणी की है कि अगर उनकी बेटी शादी से पहले यौन संबंध बनाती और रात में अपने प्रेमी के साथ घूमती तो वह उसे जिंदा जला देते।
वकील की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बहुत सारे संगठनों ने दिल्ली बार काउंसिल में शिकायत की। मंगलवार शाम को सूर्य प्रकाश खत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में आए हुए सदस्यों ने एपी सिंह को उनकी टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया।
इसके बारे में बार काउंसिल के सचिव मुरारी तिवारी का कहना है कि ने कहा कि हालांकि यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं था, लेकिन एपी सिंह को सिंह को उनकी टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करते समय यह पूछा गया कि उनका लाइसेंस निलंबित क्यों नहीं किया जाए। इसके बारे में काउंसिल के नोटिस जारी कर पर एपी सिंह से11 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
वकील की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बहुत सारे संगठनों ने दिल्ली बार काउंसिल में शिकायत की। मंगलवार शाम को सूर्य प्रकाश खत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में आए हुए सदस्यों ने एपी सिंह को उनकी टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया।
इसके बारे में बार काउंसिल के सचिव मुरारी तिवारी का कहना है कि ने कहा कि हालांकि यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं था, लेकिन एपी सिंह को सिंह को उनकी टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करते समय यह पूछा गया कि उनका लाइसेंस निलंबित क्यों नहीं किया जाए। इसके बारे में काउंसिल के नोटिस जारी कर पर एपी सिंह से11 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
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