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कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान व उनके परिवार पर जमीन खरीदी में 4 करोड़ 40 लाख 85 हजार रूपये की ब्लैकमनी के लेनदेन और स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस चोरी का लगाया गंभीर व प्रमाणिक आरोप
खण्डवा । मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खण्डवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान और उनके बहुचर्चित परिवार पर बेशकीमती जमीन खरीदी में 4 करोड़ 40 लाख 85 हजार रूपये की ब्लैकमनी के लेनदेन और 33 लाख 23 हजार 615 रूपये की स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस चोरी का गंभीर व प्रमाणिक आरोप लगाया है ।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने आज शुक्रवार को एक प्रेस कान्फ्रेस में इन प्रमाणिक आरोपोें को स्पष्ट करते हुए बताया कि श्री नंदकुमार चौहान ने दिनांक 7 जुलाई, 2014 को बुरहानपुर जिले के लालबाग मॉल में 1680 वर्गफीट जमीन अपने पुत्र हर्षवर्धन सिंह के नाम से खरीदी है । इस जमीन के बिक्री पत्र में श्री चौहान ने जमीन की कीमत 32 लाख रूपये बताई है, और उसपर 2 लाख 32 हजार रूपये का स्टाम्प चुकाया । स्थानीय रजिस्ट्रार ने भी राजनैतिक दवाब में इस संगनमत षडयंत्र में शामिल होकर जमीन की गाईडलाईन मात्र 37 लाख 50 हजार रूपये आंकते हुए इस लेख को स्टाम्प एक्ट की धारा - 47 में जब्त कर जिला पंजीयक के पास भेज दिया, ताकि इस षडयंत्रपूर्वक कार्यवाही और दस्तावेजों की जानकारी सार्वजनिक न हो सके ।
उन्होनें आगे बताया कि यह जमीन नगर के वार्ड क्रमांक 42 (रूईकर वार्ड) के अंतर्गत आती है और यह भूमि बहादरपुर रोड़ चौराहे से ताप्ती अस्पताल की ओर जाने वाले मेन रोड़ पर स्थित है । इस रोड़ पर सरकारी गाईडलाईन 22 हजार रूपये प्रति वर्गमीटर है । इस हिसाब से श्री नंदकुमार चौहान ने जो जमीन क्रय की है । उसकी कीमत 3 करोड़ 70 लाख रूपये होती है जिसपर करीब 26 लाख 34 हजार रूपये का स्टाम्प और करीब 3 लाख रूपये की रजिस्ट्री फीस लगना चाहिए थी । इस तरह उन्होनें सरकार के 27 लाख रूपयों की कर चोरी की है । ऐसा ही एक और बिक्री पत्र दोबारा कराया गया । इस कूटरचना में उप पंजीयक और जिला पंजीयक दोनों शामिल है । जिनपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए ।
उल्लेखनीय है इसके पूर्व इसी शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर श्री बोरले ने मोहम्मदपुरा रोड़ के पीछे एक भूमि क्रय की थी । तब इन्ही उप पंजीयक ने उस समूची भूमि को मेन रोड़ पर मानते हुए उसकी खरीदी का रेट लगाकर जिला पंजीयक के पास जब्त कर भेज दिया था और जिला पंजीयक ने भी इस समूची भूमि को मेन रोड़ पर ही माना और जिला पंजीयक कोर्ट ने डॉक्टर साहब के विरूद्ध फैसला सुनाया था । तब इन्ही जिला पंजीयक महोदय ने सांसद नंदकुमार सिंह चौहान को नियम विरूद्ध अपने सहयोग से उक्त चोरी व कालेधन का उपयोग क्यों करने दिया ?
श्री मिश्रा ने बताया कि इसी तरह श्री नंदकुमार सिंह चौहान नंे 1490 वर्गमीटर भूमि अपने भतीजे सुजयसिंह पिता संजयसिंह के नाम पर क्रय की । इनके द्वारा विक्रीत भूमि का खसरा नंबर 156/8 है जो लालबाग मॉल में ही स्थित है । यह भूमि नगरनिगम सीमा क्षेत्र में बहादरपुर रोड़ चौराहे से ताप्ती हॉस्पीटल के बीच लालबाग रोड़ से लगी हुई है । अतः इसपर लालबाग मॉल के उत्तम भूमि के सर्वे नंबर 81 से 278 तक की वर्ष 2015-16 की सरकारी गाईडलाईन 72 लाख 80 हजार रूपये प्रति हेक्टर न लगते हुए 16 हजार 500 रूपये प्रति वर्गमीटर लगेगी ।
वर्णित संपत्ति का बाजार मूल्य 40 लाख 34 हजार रूपये माना गया है । जिसपर 7.125 प्रतिशत के हिसाब से 2 लाख 87 हजार 450 रूपये स्टॉम्प ड्यूटी तथा 8 प्रतिशत के हिसाब से 32 हजार 270 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस यानी कुल 3 लाख 19 हजार 720 रूपये ली गई । जबकि वर्णित संपत्ति का बाजार मूल्य 2 करोड़ 45 लाख 85 हजार रूपये होना चाहिए । जिसपर 7.125 प्रतिशत के हिसाब से 17 लाख 51 हजार 680 रूपये स्टॉम्प ड्यूटी तथा 8 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख 96 हजार 680 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस यानी कुल 19 लाख 48 हजार 360 रूपये लिये जाना चाहिए था । इस प्रकार इस प्रकरण में भी स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की कुल 16 लाख 28 हजार 360 रूपये की चोरी की गई है ।
वर्णित सम्पत्ति की रजिस्ट्री हेतु 3 जून 2015 को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था , बाजार मूल्य 25 लाख रूपये दर्शाया गया था जिसे जब्त कर जिला पंजीयक , जिला बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिला पंजीयक द्वारा विक्रित संपत्ति का बाजार मूल्य 40 लाख 34 हजार रूपये माना गया जबकि वास्तविक मूल्य सरकारी गाईडलाईन के अनुसार 2 करोड़ 45 लाख 85 हजार रूपये होना था ।
वर्णित सम्पत्ति के बाजार मूल्य में अंतर पर आयकर नियमों में हुए संशोधन के अनुसार 2 करोड़ 20 लाख 85 हजार रूपये पर 30 प्रतिशत की दर से 66 लाख 25 हजार 500 रूपये आयकर लगना चाहिए था ।
इस प्रकार इन 2 प्रकरणों में 33 लाख 23 हजार 615 रूपये की स्टॉम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी की गई है । इन दोनों ही प्रकरणों में आयकर नियमों में हुए संशोधन के अनुसार 4 करोड़ 40 लाख 85 हजार की ब्लेकमनी का भी लेनदेन हुआ है जिसपर 30 प्रतिशत के मान से 1 करोड़ 32 लाख 25 हजार 500 सौ रूपये की आयकर चोरी भी की गई है ।
क्र संपत्ति का विवरण, रजिस्ट्री दिनांक एवं रजिस्ट्री क्रमांक वेल्यू स्टॉम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस कर चोरी स्टॉम्प $ रजिस्ट्रेशन
1 खसरा नं. 156/8
0.168 हेक्टेयर = 1680 वर्गमीटर रजिस्ट्री दिनांक 8 सितम्बर 2015 रजिस्ट्री दिनांक 8 सितम्बर 2015 रजिस्ट्री नंबर 1265 वास्तविक वेल्यू
2,52,00,000=00
दर्शाई वेल्यू 37,50,000=00 17,95,500
2,71,875 2,01,600
30,000
2,20,00,000 ब्लैकमनी 15,23,3751,71,60016,94,9975
2 खसरा नंबर 156/8
0.149 हेक्टेयर =1490 वर्गमीटर
रजिस्ट्री दिनांक 19 अक्टूबर 2015
रजिस्ट्री नंबर 1268 वास्तविक वेल्यू
2,45,85,000=00
दर्शाई वेल्यू 40,34,000=00 17,51,680
2,87,450 1,96,680
32,270
2,20,85,000 ब्लैकमनी 14,64,2301,64,41016,28,640
कांग्रेस की मॉग:-
प्रदेश कांग्रेस मांग करती है कि एक जनसेवक से जुड़ा यह गंभीर अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) (डी) , धारा 420, 120-बी के अंतर्गत आता है । लिहाजा, सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान और उनके पुत्र हर्षवर्धन सिंह, भतीजे सुजयसिंह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए । चोरी की गई धनराशि श्री चौहान से वसूली जाए । इस अनियमितता में भागीदार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी आवश्यक पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाए ।
संलग्न/दोनों रजिस्ट्रीयों की छायाप्रति ।
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