consumer forum |
TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ // उत्सव वैश्य : 9827482822
रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक व्यक्ति से ठगी का मामला सामने आया है. रायगढ़ निवासी प्रदीप श्रृंगी ने 17 अगस्त 2017 को अपनी पुरानी कार एक्सचेंज कर स्कोडा रैपिड कार ग्रैंड मोटर बिलासपुर से खरीदी थी.
जिसका आरसी बुक व बीमा संबंधित कागजात ग्रैंड मोटर्स बिलासपुर ने एक माह पश्चात् देने की बात कही थी। जब काफी दिनों तक वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात नहीं मिल पाए तो उन्होंने गाड़ी नम्बर बताने को कहा जिससे वह अपनी स्कोडा रैपिड पर नम्बर प्लेट लगा सकें।
सर्विसिंग के समय वाहन मालिक को कार का नम्बर cg 13 y 9780 बताया गया था।इसी बीच कार का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जिसे बनवाने के लिए बिलासपुर स्थित शो रूम भेज गया तब वाहन मालिक प्रदीप शृंगी को ग्रैंड मोटर्स द्वारा वाहन का कम्पुटराइज़्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर cg 13 z 9291 बताया गया व बीमा पॉलिसी भी दी गई।
वाहन एक साल तक गाड़ी अपने पास रखने के बाद भी गाड़ी की मरम्मत नहीं हो पाई। ग्रैंड मोटर्स ने आवेदक को टोटल लॉस बताया और वाहन मरम्मत कर वापस नहीं किया जिसके बाद वाहन मालिक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
उपभोक्ता फोरम ने ग्रैंड मोटर्स को सेवा में कमी का दोषी पाया और आवेदक को एक माह के भीतर 12 लाख 96 हज़ार रु देने का आदेश दिया।इस मामले में आवेदक की ओर से रायगढ़ के वकील महेंद्र यादव ने पैरवी करते हुए उपभोक्ताओं को उनके अधिकार से अवगत कराते हुए महत्वपूर्ण फैसला वाहन मालिक के पक्ष में दिलवाया
No comments:
Post a Comment