नरसिंहपुर जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से 23 मई तक टोटल लॉक डाउन बढ़ाने का लिया निर्णय, नागरिकों को कुछ शिथिलताओं के साथ दी जायेंगी सहूलियत |
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ब्यूरो चीफ गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर // दीपक अग्रवाल : 9039 5134 65
नरसिंहपुर. जिले में कोविड- 19 कोरोना वायरस से निपटने के लिए गठित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक सांसद द्वय श्री कैलाश सोनी व श्री राव उदय प्रताप सिंह, स्थानीय विधायक श्री जालम सिंह पटैल, गाडरवारा विधायक श्रीमती सुनीता पटैल व तेंदूखेड़ा विधायक श्री संजय शर्मा सहित कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री कमलेश भार्गव की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य तीन मई के बाद लॉक डाउन के प्रतिबंधों को शिथिल कर कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करना था।
कोरोना आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सीमित शिथिलता एवं विहित शर्तों के अधीन टोटल लॉक डाउन आगामी 23 मई तक बढ़ाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि एक जिले से दूसरे जिले में विवाह की अनुमति ग्रीन जोन जिलों के लिये दी जा सकती है, परन्तु हाटस्पाट जिलों में प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कपड़े एवं ज्वलेरी शॉप भी खोली जायें। इंदौर एवं अन्य राज्यों में जिले के बहुत मजदूर एवं बच्चे फंसे हुये हैं। उन्हें जिले में बुलवाया जाये एवं संस्थागत कोरन्टाईन किया जा सकता है।
जिले के बाहर अत्यावश्यक कार्य हेतु जाने वाले व्यक्तियों को पूरी छूट दी जाये। सीमित शिथिलताओं के साथ विहित शर्तों के अधीन लाकडाउन अवधि 23 मई 2020 तक बढायी जानी चाहिये। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को खोलने का समय दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 या 4 बजे तक रखा जाना उचित है। शुगरमिलों द्वारा गन्ना की लंबित राशि का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। करेली शुगरमिल द्वारा सबसे ज्यादा राशि का भुगतान लंबित है, निर्देशित करें। जिले में जो प्राइवेट डाक्टर्स कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी सख्ती से जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिये।
इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को भी प्रारंभ किया जाना उचित होगा, जिससे कि मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। सर्दी-खांसी, बुख़ार से पीड़ित मज़दूरों को नियोजित करना वर्जित होगा। हर व्यक्ति को फ़ेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। निर्माण स्थल पर हाथ धोने या सेनेटाईज करने की टचलेस व्यवस्था और फ़िज़िकल डिस्टेसिग के लिये आवश्यक उपाय करना अनिवार्य होगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किराना एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को निश्चित दिन व निश्चित अवधि के लिए खोला जा सकता है।
निर्माण कार्य सामग्री की दुकानों को भी खोला जाये। सभी प्रकार की रिपेयरिंग एवं विद्युत उपकरण शॉप आदि को भी खोला जाये। उद्योगों को 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ चलाये जाने की अनुमति होगी। जिले की सीमा बंदी यथावत रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आदि प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के जिले की सीमा में आना व जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
समारोह पर यथावत प्रतिबंध लगा रहेगा। विवाह एवं अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही अनुमति होगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले की जनता से अपील की कि आगामी कुछ दिनों के लिए पुन: धैर्य रखकर प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी के सहयोग से जिला अभी तक कोरोना मुक्त है। जिले की जनता द्वारा किये गये इस सहयोग को सदैव याद रखा जायेगा। आप सभी के द्वारा एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्त्तव्य निभाया जा रहा है।
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