छतरपुर जिला कलेक्टर के आदेष से जिला में अवैद्यकालौनियों का ठप्प हुआ कारोवार
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छतरपुर -गत दिवस छतरपुर जिला कलेक्टर श्री राजेष बहुगणा ने छतरपुर जिला में अवैद्य रूपसे खेती की भूमि को आवासीय भू-खण्डों में बिक्रय कर लाखों रू0 से करोड़पति बनने बालों के सपनों पर पानी फेर दिया है। जिससे भू-माफियों में हड़कंप मचा हुआ है तथा भू-माफियों ने नेताओं की ष्षरण में जाकर इस आदेष का हटवाने केलिए अपना पूरा जोर लगा दिया है लेकिन छतरपुर जिला कलेक्टर ने जो आदेष किया है वह नियम के तहत किया है जिससे बर्तमान में इस आदेष को हटवाना भू-माफियों के बस से बाहर है । इस नियम के तहत राजनेता भी कुछ नही कर सकते है यदि नेता चाहे तो प्रदेष सरकार को नियम में परिवर्तन करना होगा । छतरपुर जिला में विकषित हो रही अवैद्यानिक कालोनियों के बिरूध्द जिला मेें अभियान चलाकर प्रकरण दर्ज करने के आदेष दिये थें जिसमें सर्व प्रथम राजनगर तहसील में 24 अवैधानिक कालौनियों को प्रबन्धक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किया गया था उसके बाद छतरपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्स वे 37 कालौनियों के बिरूध्द कार्यावाही की इसी प्रकार से नौगॉव अनुविभागीय अधिकारी ने भी 23 कालोनियों के बिरूध्द कार्यावाही जारी की जिसमें 11 कालौनियों को अवैघानिक घोषित कर दिया जिसमें 3 नगर पंचायत हरपालपुर की थी ।
छतरपुर जिला कलेक्टर के आदेष के तत्काल आदेष का पालन जिला पंजीयक छतरपुर ने करते हुये अपने अधिनस्थ समस्त उप पंजीयक छतरपुर, लवकुषनगर, राजनगर, बिजावर, नौगॉव, बक्स्वाहा को लिखित आदेष दिये जहां आदेष नही पहुॅच सके वहां उन्होने दूरभाष पर सूचना देकर तत्काल जिला कलेक्टर के आदेष का पालन करने को कहा । इस आदेष के तहत अब नगर पालिका , नगर पंचायत, क्षेत्र की भूमि तथा नगर पालिका नगर पंचायत सीमा से लगे ग्रामों की भूमि 50 आरे से कम भूमि बिक्रय होने पर भूमि-परिवर्तन डायबर्सन का प्रमाण पत्र होना आवष्यक कर दिया है जिससे यह होगा कि अब छोटे भू-खण्डों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद हो गई हैं , लाखें रू0 में भूमि खरीद कर बिना अनुमति नक्षा पास के अवैद्यानिक कालौनियॉ विकषित करने बालों की रकम जाम हेा गई जगह जगह प्रोपॅर्टी डीलर के लगे बोड दो तीन दिनों मे अपने आप बंद हो जायेगें ।
छतरपुर जिला कलेक्टर के इस आदेष का अनेक नेताओं से स्वागत करते हुये कहा कि जो आदेष अब जारी हुआ वह बहुत पहिले होना चाहिये था जो अवैद्यानिक कालौनियो को विकषित कर चुके है उनके बिरूध्द पुलिस में भी मुकदमा कानूनी रूपसे जिला कलेक्टर को दर्ज करवा देनेा चाहिये ।
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