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पत्रकार भवन समिति की 14 फरवरी को होने वाली बैठक के संबंध में दैनिक भास्कर में जारी एक विज्ञापन के बारे में उन्होंने कहा कि पत्रकार भवन भोपाल के पत्रकारों की संपत्ति है। ये संपत्ति पत्रकारों को समाचार संकलन और आपसी संवाद स्थापित करने के लिए बुजुर्ग पत्रकारों ने अपने अथक प्रयासों से बनाई थी। इसके बावजूद जब पत्रकार भवन समिति के अध्यक्ष श्री विनोद तिवारी ने आमसभा की बैठक बुलाने की सूचना जारी की तो इसके विरोध में भवन समिति के ही सचिव दीपक चौहान ने ये आपत्ति जनक जाहिर सूचना प्रकाशित कराई है। इस सूचना में पत्रकार भवन समिति के अध्यक्ष के अधिकारों को चुनौती दी गई है।
जन न्याय दल के प्रवक्ता ने पत्रकार भवन समिति के अध्यक्ष श्री विनोद तिवारी के हवाले से कहा है कि भवन समिति के संविधान की धारा 10 के मुताबिक सचिव का दायित्व है कि वह अध्यक्ष को उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा। नोटिस जारी करने की जवाबदारी भी उसकी होगी, लेकिन इसका आशय ये कतई नहीं है कि अध्यक्ष को आमसभा बुलाने का अधिकार ही नहीं है। भोपाल के पत्रकारों के संबंध में कोई भी फैसला लेने का अधिकार भवन समिति के अध्यक्ष को होता है इसलिए 14 फरवरी की बैठक पूर्व नियोजित सूचना के अनुसार ही होगी।
जन न्याय दल का मानना है कि पत्रकार अपना काम बेरोकटोक और ईमानदारी से कर सकें ये सुनिश्चित करने की जवाबदारी सरकार की है। सरकारी योजनाओं का गैरकानूनी तरीके से लाभ उठाने वाली माफिया ताकतें यदि अपने गुर्गों के माध्यम से किसी प्रकार का दबाव पत्रकारों पर बनाती हैं तो इसे सरकार की असफलता ही कहा जाएगा। जन न्याय दल ने कहा है कि यदि कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी तो जन न्याय दल को सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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