Friday, March 13, 2020

डकैती की तैयारी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा (जघन्य एवं सनसनीखेज वारदात करने के पूर्व पुलिस द्वारा अपराधियों को रोका

डकैती की तैयारी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा (जघन्य एवं सनसनीखेज वारदात करने के पूर्व पुलिस द्वारा अपराधियों को रोका

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
उज्जैन. न्यायालय श्रीमान अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी परसराम पिता सेतूराम पारदी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम बीलाखेड़ी, थाना धरनावदा जिला गुना को धारा 399, 402 भादवि में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि थाना प्रभारी योगेन्द्रसिंह सिसौदिया को दिनांक 04.06.2015 को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम सांवराखेडी के पास मनीष यादव के ईंट के भट्टे के पास सुनसान स्थान पर 5-6 अज्ञात व्यक्ति बैठे है जो डकैती की तैयारी कर रहे है, जिनके पास हथियार है। मुखबीर की सूचना पर तस्दीक हेतु हमराह फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये घटना स्थल पर पहुॅचे।
जहां दबिश देने के लिए चार टीमें बनायी गई। सभी टीमों को योजना अनुसार दियेे गये इशारे पर कार्य आरम्भ करने की समझाईश देकर, टीम के साथ लेकर चारो ओर घेरा बनाते हुये पैदल-पैदल मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान मनीष यादव के ईट भट्टे के पास सुनसान स्थान पर पहॅुचे। वहां देखा तो पांच व्यक्ति गोलघेरा बनाकर जमीन पर हथियार लिये हुऐ बैठकर डकैती की योजना बना रहे थे, उनकी बातों को सुना तो एक व्यक्ति कह रहा था, विक्की आज इसी गॉव के बाहर वाले मकान में धावा बोलना है,
सुनने वाला बोला हां कोलासर कुछ नहीं मिला तो उसके पास के मकान में डकैती करना है, तब कोलासर नाम वाले व्यक्ति ने कहा कि विशाल तू, विक्की, परसराम तथा रामभुवन मकान में धावा बोलकर अंदर काम संम्हालना कोई जाग जाये तो हथियार चलाने से मत चूकना, में पिस्टल के साथ घर के बाहर निगरानी करूगा अगर कुछ होता है तो मैं भी अंदर घुस जाउंगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर हमराह फोर्स की मदद से उन व्यक्तियों को पकड़ लिया।
आरोपी कोलासर पिता सागमल से देशी पिस्टल, रामभुवन पिता सेतूराम से फरसा, परसराम पिता सेतूराम से भाला, विशाल पिता हजारीलाल से लोहे की टांमी, विक्की पिता जगन्नाथ से एक झोला जिसमें नकबजनी के औजार भरे थे विधिवत जप्त किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध धारा 399, 402 भादवि व 25, 27 आयुध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
दण्ड का प्रश्नः- आरोपी परसराम को वीडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से सुना गया। आरोपी ओर से दण्ड से विषय में उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाये जाने की इस आधार पर की है कि वह युवा है तथा उसकी पूर्व की कोई दोषसिद्धी का रिकॉर्ड नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।
न्यायालय की टिप्पणीः- मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुऐ निश्चय ही अभियुक्त पर व्यक्तियुक्त दण्ड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने वाले व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जा सके।
नोटः- आरोपीगण कोलासर, रामभुवन, विशाल एवं विक्की विचारण के दौरान फरार हो गये।      
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रूपसिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक, एवं श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, एडीपीओ जिला उज्जैन द्वारा की गई।

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