खुलासा : आखिरकार 27 दिन बाद हुई खाद के अवैध भंडारण मामले में एफआईआर, आरोपित की नहीं हुई गिरफ्तारी |
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ब्यूरो चीफ मुलताई, जिला बैतूल
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला, आरोपित की नहीं हुई गिरफ्तारी
मुलताई। मुलताई पुलिस द्वारा अवैध खाद भंडारण मामले में आखिरकार 27 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 जुलाई को चंदोराखुर्द के लीलावती वेयर हाउस में 72 टन यूरिया जो अवैध तौर पर भंडारण किया गया था, उसे जब्त किया गया था, इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।
बाद में जब लगातार खबरे प्रकाशित हुई और लोगों ने शिकायत सहित ज्ञापनबाजी की, जिसके बाद पुलिस द्वारा वेयर हाउस के मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस का कहना है कि आरोपित को तलाश किया जा रहा है। नगर के समीपस्थ ग्राम चंदोरा खुर्द के पास स्थित लीलावती वेयरहाउस में अवैध रूप से यूरिया खाद का भंडारण करने के मामले में बुधवार की रात वेयरहाउस संचालक कमल प्रसाद पिता दयालु साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया।
कमल साहू के पास आमला ब्लाक के ग्राम खेड़ली बाजार में यूरिया खाद विक्रय का लाइसेंस था, जिसके चलते विक्रय के लिए खाद का संग्रहण भी खेड़ली बाजार में किया जाना था, लेकिन कमल प्रसाद साहू ने ग्राम चंदोरा खुर्द की सीमा में स्थित स्वंय के स्वामित्व के लीलावती साहू वेयरहाउस में यूरिया खाद का अवैध रूप से संग्रहण किया था।
इसकी शिकायत 2 जुलाई की गई थी, शिकायत पर 3 जुलाई को कृषि विभाग के दल ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। जांच के दौरान वेयरहाउस में 72 टन यूरिया खाद रखा हुआ मिलने पर खाद जप्त कर पंचनामा बनाया था और जांच प्रतिवेदन उपसंचालक कृषि विभाग को सौंपा था। बुधवार की रात को पुलिस ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अशोक पारधी की रिपोर्ट पर वेयरहाउस संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
प्रकरण की जांच कर रहे एएसआई एम एल गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री पारधी ने सौंपी शिकायत में बताया है कि आरोपी कमल प्रसाद साहू ने ग्राम चंदेराखुर्द की सीमा में स्थित लीलावती वेयरहाउस में 72 टन यूरिया खाद संग्रहित कर रखा था। सूचना मिलने पर 3 जुलाई को जांच की गई जांच के दौरान कमल प्रसाद साहू द्वारा भंडारण स्थल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। जिसके चलते 4 लाख़ 26 हजार 400 रुपए कीमत का 72 टन यूरिया खाद जप्त किया गया।
यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उर्वरक,(नियंत्रण) आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन है। थाना प्रभारी रमेश पिपलोदिया ने बताया कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर आरोपी कमल प्रसाद साहू निवासी खेड़ली बाजार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 ,7 के तहत केस दर्ज किया गया है।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को जारी आदेश में मेसर्स कमल प्रसाद साहू खेड़ली बाजार को जारी थोक उर्वरक अनुज्ञप्ति को भी निरस्त किया गया है। लगभग एक महीने बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सवाल उठाएं जा रहे हैं कि एफआईआर दर्र्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई। इधर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
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