भोपाल : धोखाधडी के प्ररकरण में फरार आरोपी राजकुमार शर्मा शिवा रायल कोर्ट में अपने घर के पास आया है थाना शाहपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
थाना शाहपुरा भोपाल में आवेदक राहुल जोगी पिता रमेश कुमार जोगी उम्र 33 वर्ष निवासी 207/9बी साकेत नगर भोपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदकगण राजकुमार शर्मा, सुनील यादव, शैलेष गुप्ता ने जय भवानी ग्रह निर्माण सहकारी समिति स्थित खाली भूखण्ड को दिलाया और बताया कि उक्त भूखण्ड को उनके द्वारा 7 लाख में खरीदा गया है.
हम 12 लाख में वेंचना चाहते हैं मैं उस सौदे के लिये तैयार हो गया। उसी दौरान तीनों ने विकास कुंज स्थित 5 खाली प्लाट बताये और बोला कि प्रत्येक प्लाट के 10-10 लाख रू. प्लाट के भू स्वामी को देना होगा तथा 5-5 लाख रू. समिति को देना होगा। सुनील यादव, राजकुमार शर्मा, योगराज सिंह तथा शैलेष गुप्ता ने मुझसे बैंकर्स चैक के माध्यम से 29 लाख 50 हजार रू. ले लिये तथा 4 लाख रू. एनओसी डेवलेपमेंट व अन्य कार्य हेतु नगद लिये ।
इस प्रकार उपरोक्त चारों व्यक्तियों द्वारा कुल 33 लाख 50 हजार रू. मुझसे ले लिये, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्लाट समिति के स्वामित्व में ही नहीं है । दिये गये पैसे मांगने पर उन लोगों के द्वारा धमकी दिया गया कि आइंदा पैसे मांगे तो जान से खत्म कर देगें के आवेदन पत्र की जांच थाना शाहपुरा भोपाल द्वारा की जाकर थाना शाहपुरा में अपराध क्र 332/20 धारा 420, 406, 506, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी शैलेष गुप्ता की गिरफ्तारी की जाकर आरोपी राजकुमार शर्मा, सुनील यादव व योगराज सिंह फरार थे ।
आरोपी राजकुमार शर्मा पिता स्व राम चरण शर्मा उम्र 50 साल निवासी म.न. 52 शिवा रायल कोर्ट बावडिया कला भोपाल गिरफ्तार किया गया .
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