भोपाल में फर्जी पुलिस वाला बनकर धोखाधडी करने वाला ठग गिरफतार, ऐसे करता था ये जालसाजी
TOC NEWS @ www.tocnews.org
भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036
भोपाल । थाना क्राइम ब्रांच भोपाल को पुलिस की वर्दी पहनकर धोखाधडी करने वाले जालसाज ठग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई ।
थाना क्राइम ब्रांच भोपाल में शिकायतकर्ता राजा रमीज अली पिता रियाज अली द्वारा एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र दिया और बताया कि वर्तमान मे बेरोजगार हूँ मुझे नौकरी की जरूरत थी, एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ जिसने कहा की वो मेरी पुलिस में नोकरी लगवा देगा उसने बताया की उसका नाम सुरेन्द्र धुरिया है और वह पुलिस मे ( एक स्टार ) होकर भोपाल मे पदस्थ होना बताता है.
जिससे मेरी कुछ दिन पूर्व करोंद में मुलाकात भी हुयी थी तब वह पुलिस की वर्दी मे ही मिला था, जिसकी नेम प्लेट पर सुरेन्द्र लिखा था जिसने मुझसे कहा की मैं तुम्हारी पुलिस में नौकरी लगवा दूंगा तुम मुझे 50,000 रुपये दो तब मैंने उसे तरीक मुझे याद नहीं लेकिन माह अगस्त 2020 के प्रथम सप्ताह में नगद 50,000 रुपये दिये थे उसकी पुलिस की वर्दी देख कर मैंने उस पर भरोसा कर लिया और और मैंने उसे 50,000 रुपये दे दिये पैसे लेने के बाद उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया।
मैं कई बार उसके घर भी गया पर वो घर पर नहीं मिलता था, तब मैंने उसके बारे मे कही से पता किया तो मुझे जानकरी मिली की वह पुलिस वाला नहीं है , उस व्यक्ति ने मेरे साथ फर्जी पुलिस बनकर नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 रुपये लेकर धोखाधड़ी की है। रिपोर्ट पर थाना क्राईम ब्रांच में अपराध क्रमांक 137/20 धारा 419,420 का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण में क्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना पर टीम को बैरसिया मार्ग की ओर भेजा गया था जहां पर बैरसिया मार्ग की ओर से भोपाल मार्ग की ओर आते समय बिना नम्बर की वलेनो कार को चैक किया गया जिसमें एक व्यक्ति जो पुलिस की सहायक उप निरीक्षक की वर्दी पहने था उसको रोक कर पूछताछ की गई जिसकी नेम प्लेट पर सुरेन्द्र कुमार नम्बर 2541 लिखा हुआ था।
जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई पदस्थापना के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया सहायक उप निरीक्षक पद नाम के साथ बैच नंबर नहीं होता है उसने अपना नाम सुरेन्द्र धूरिया पिता सुंदरलाल धूरिया उम्र 32 साल निवासी म.न. एस एल 38 राजीव कालोनी विवेकानन्द कॉलोनी के पास करोंद भोपाल का रहना वाला बताया एवं कारगिल सिक्योरिटी में फील्ड में काम करना बताया। जिसके पास दो अन्य मोटर साईकिलें एक पल्सर व एक पेशन मिली है। एक एअर गन एवं एक खिलौनानुमा रिवाल्वर पाई गई हैं।
अभियुक्त को दिनांक 28.08.2020 को न्यायालय पेश किया जावेगा। आवेदक राजा रमीज अली के साथ धोखाधडी करना स्वीकार किया है। शिकायत व अन्य घटनाओं व संपर्कां के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है।
आरोपी का अन्य अपराधिक रिकार्ड
1. वर्ष 2010 में थाना तलैया में 367/2010 धारा 380 भादवि चोरी के प्रकरण में।
2. वर्ष 2014 में थाना आरपीएफ में अप.क्र. 11/2014 धारा 3ए आर.पी.(यू.पी.) एक्ट 1966 संशोधित में गिरफतार कर माननीय रेलवे न्यायालय पेश किया गया था प्रकरण न्यायालय विचाराधीन है।
No comments:
Post a Comment