TOC NEWS @ www.tocnews.orgपत्रकार पर महिला के साथ मिलकर डॉक्टर से 50 लाख रुपये ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज, युवती ने भी डॉक्टर पर अश्लील हरकत का केस दर्ज करवाया
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डॉक्टर के क्लिनिक में जबरदस्ती घुसकर विडियो बनाने, ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज
चिकित्सीय परामर्श के लिये गई युवती के साथ चिकित्सक द्वारा अश्लील हरकत की शिकायत पर डॉ. दीपक मरावी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध
थाना क्राइम ब्रांच भोपाल में डॉक्टर दीपक मरावी अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा दिनांक 29.08.20 को सायं 06 बजे उनके डाक्टर्स कालोनी ईदगाह हिल्स स्थित क्लीनिक एफ 11- में एक युवती चिकित्सा परामर्श हेतु आयी एवं उसके पीछे पीछे बना सिंह, सादिया, तपन एवं एक अन्य व्यक्ति अवधेश घर में जबरन घुस आए और जबरदस्ती वीडियो बनाने लगे तथा उन्हे बदनाम करने व सोशल मीडिया में प्रसारित करनी की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगे।
बनालाल व उनके सहयोगी द्वारा डॉ. मरावी को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गए और 50 लाख रुपये मांग करने लगे। रिपोर्ट पर मामला धारा 452, 384, 365, 147, 120बी भादवि का पाया जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण मे त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी लाइव इंडिया 24×7 न्यूज चैनल के संपादक बनालाल सिंह राजपूत एवं उनके संहयोगी अवधेश शर्मा को दिनांक 31.08.20 को गिरफतार कर घटना के समय उपयोग में लाया गया वाहन क्रमांक मारुति अर्टिगा mp04 cx 9261 जप्त किया गया। जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। प्रकरण में लिप्त आरोपी तपन एवं अन्य महिला आरोपियों की तलाश की जा रही है।
गिरफतार आरोपियों की जानकारी
1. बनालाल सिंह राजपूत पिता कमल सिंह उम्र 40 साल निवासी म.न. 95 जय प्रकाश नारायण वार्ड नंबर 14 बैरसिया जिला भोपाल।
2. अवधेश शर्मा पिता राम हरीश शर्मा उम्र 33 साल निवासी ग्राम थरा थाना अम्बाहा जिला मुरैना हाल - एफ-3 न्यू सुभाष नगर, प्रभात पेट्रोल पंप के पास भोपाल।
इसी प्रकार दिनांक 30.08.2020 - 31.08.2020 के दरम्यानी रात्री एक युवती द्वारा हमराह पिता के क्राइम ब्रांच में उपस्थित आकर एक लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उसके द्वारा दिनांक 29.08.2020 को सायं 06ः00 बजे डॉक्टर दीपक मरावी द्वारा उसके चिकित्सा परामर्श के दौरान अकेला देखकर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से अश्लील हरकत की एवं उसके अंगो को स्पर्श करने हेतु बल प्रयोग किया गया।
रिपोर्ट पर डॉक्टर दीपक मरावी के विरूद्ध थाना क्राइम ब्रांच में अपराध क्रमांक 141/20 धारा 354 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं आवेदिका के शिकायत के तथ्यो की सूक्ष्मता से विवेचना की जा रही है।
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