जिला प्रतिनिधि // डी। जी. चौरे (बालाघाट // टाइम्स ऑफ क्राइम)
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नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी प्रदीप श्रीवास्तव को यहाँ की विद्वान अदालत के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मा.श्री के एस जारिया ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपी प्रदीप श्रीवास्तव वल्द स्व. चन्द्रभूषण श्रीवास्तव निवासी वार्ड 8 मरारी मरेहल्ला बालाघाट को भादवि की धारा 420 के अन्तर्गत दोष्ी पाते हुए 3-3 चर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजना के अनुसार आरोपी प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा फरियादी रविशंकर कटरे से दिनांक 17 मार्च 2004 को पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में एन.जी.ओ. ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं अपी संस्था में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तीन हजार रूपये लिये गये उसके बाद उसे प्रशिक्षण नहीं दिलवाया गया बल्कि बिना वेतन 2-2 महीनें कार्य करवाया गया। इसी प्रकार आरोपी द्वारा रविन्द्र खोब्रागडे से पाँच हजार रूपये, विमला सोनवाने से 2500 रूपये प्राप्त किये गयेप् फरियादी रविप्रकाश, रविन्द्र एवं विमला द्वारा थाना कोतवाली बालाघाट में रिपोर्ट की गई थी। विवेेचना पश्चात अभियोग पत्र मा. न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजना द्वारा सभी संदेहो से परे आरोपी का अपराध प्रमाणित किया गया। जिससे न्यायालय द्वारा 420 के अन्तर्गत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र्र. शासन की ओर से जिला अभियोजना अधिकारी विजय कुमार उइके एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामेश्वर कुमरे द्वारा पैरवी की गई।
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