खंडवा [आशीष मिश्रा ] कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने जाति का फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर बैंक से हजारों रूपए का ऋण ले लिया। उक्त मामले की शिकायत एक युवक ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियो से की गई। पुलिस अधीक्षक श्री मनोज शर्मा ने मामले की जांच के निर्देश दिये। जांच पूर्ण होने पर तथा जांच में अमित पिता माखनलाल राठौर के विरूद्घ शिकायत सही पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाने में अमित पिता माखनलाल राठौर निवासी सन्मत्ति नगर,इंदौर रोड़ पर भादंवि धारा 420,467,468 एवं 471 के तहत् अपराध पंजीबद्घ किया। आरोपी अमित राठौर को कोर्ट पेश किया गया जहां से उसे 27 तारीक तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
यह था मामला
जानकारी के मुताबिक अमित राठौर पिता माखनलाल राठौर निवासी खंडवा ने वर्ष 7 नवम्बर 2006 को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खंडवा से प्रधानमंत्री रोजगार योजनांतर्गत भैंस पालन का ऋण प्राप्त किया गया। यहां पर आवेदक अमित राठौर ने पिछड़ा वर्ग जाति के प्रमाण पत्र संलग्न कर लगभग 1 लाख रूपए का ऋण यूनियन बैंक से हासिल किया। वर्ष 2008 में उसने जिला अंत्यव्यवसायी सहकारी विकास समिति मार्या दित खंडवा से 30 हजार रूपए का ऋण प्राप्त किया। इस बार आवेदक ने शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाते हुए खुद को हरिजन (बलाही) बताते हुए अनुसूचिज जाति का लाभ प्राप्त किया। यही नहीं आवेदक ने खुद को बलाही बताकर जिला अंत्यवव्यवसायी के कार्यपालन अधिकारी को भी धोखें में रखा तथा समिति में पंजीयन कराया। इसमें उसका पंजीयन क्रमांक 26/53 दिनांक 07/07/2008 था। इस तरह से धोखाधड़ी कर आवेदक अमित राठौर ने दो अलग योजनाओं से दो बार लाभ अर्जित किया।
इनका कहना है-
आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उसे 27 तारीक तक रिमांड पर भेज दिया गया है।
दिलीपसिंह तोमर
सीएसपी.खंडवा
यह था मामला
जानकारी के मुताबिक अमित राठौर पिता माखनलाल राठौर निवासी खंडवा ने वर्ष 7 नवम्बर 2006 को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खंडवा से प्रधानमंत्री रोजगार योजनांतर्गत भैंस पालन का ऋण प्राप्त किया गया। यहां पर आवेदक अमित राठौर ने पिछड़ा वर्ग जाति के प्रमाण पत्र संलग्न कर लगभग 1 लाख रूपए का ऋण यूनियन बैंक से हासिल किया। वर्ष 2008 में उसने जिला अंत्यव्यवसायी सहकारी विकास समिति मार्या दित खंडवा से 30 हजार रूपए का ऋण प्राप्त किया। इस बार आवेदक ने शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाते हुए खुद को हरिजन (बलाही) बताते हुए अनुसूचिज जाति का लाभ प्राप्त किया। यही नहीं आवेदक ने खुद को बलाही बताकर जिला अंत्यवव्यवसायी के कार्यपालन अधिकारी को भी धोखें में रखा तथा समिति में पंजीयन कराया। इसमें उसका पंजीयन क्रमांक 26/53 दिनांक 07/07/2008 था। इस तरह से धोखाधड़ी कर आवेदक अमित राठौर ने दो अलग योजनाओं से दो बार लाभ अर्जित किया।
इनका कहना है-
आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उसे 27 तारीक तक रिमांड पर भेज दिया गया है।
दिलीपसिंह तोमर
सीएसपी.खंडवा
sabhar - teznews