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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय और बछडे जीवित और निरीह प्राणी है और हिन्दुओं की गाय में गहरी आस्था है। हिंदू राष्ट्र नेपाल ने भी अपने नए संविधान में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि और पशुपालन जीविका के प्रमुख साधन हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 48 और 51 ए (जी) के तहत गायों को विधिक अस्तित्व दिलाने और संरक्षण के लिए सरकार से आशा है कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें।
न्यायाधीश महेशचंद्र शर्मा ने यह आदेश अपने अंतिम कार्यदिवस को जागो जनता सोसायटी की याचिका पर दिए। कोर्ट ने राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं निर्यात का विनियम ) कानून में संशोधन कर गाय को मारने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने हिंगोनिया गौशाला में गायों की दशा सुधारने के लिए 16 मार्च,2012 को दिए निर्देशों की पालना के लिए सीनियर एडवोकेट सज्जनराज सुराणा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।
कमेटी में एडवोकेट पूनमचंद भंडारी,ललित शर्मा,विजय सिंह पूनियां और राजस्थान हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष और महासचिव को पदेन सदस्य नियुक्त किया है। निर्देशों की पालना नहीं होने पर कमेटी अवमानना याचिका दायर करने को स्वतंत्र होगी।
कोर्ट ने यह निर्देश भी दिए
एसीबी के डीजी या एडीजी पदेन रुप से हिंगोनिया गौशाल में भ्रष्टाचार रोकने को व्यक्तिगत रुप से देखरेख करेंगे। एसीबी हर तीन महीने में रिपोर्ट तलब करेगी भ्रष्टाचार का मामला हो तो एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करेंगे। बस्सी के एसडीएम और गिरदावर हिंगोनिया गौशाली की जमीन से अतिक्रमण हटाएं गौशाला की जमीन का चिरकाल तक उपयोग नहीं बदला जाएं।
सरकार और जयपुर नगर निगम गौशाला के विकास के लिए बजट की कमी नहीं होने दें। बजट हर महीने की 15 तारीख को जारी हो।गोपालन विभाग और सरकार हरे कृष्णा मूवमेंट की रिपोर्ट के अनुसार गौशाला की चारदीवारी,नए शेड और भंडार गृह बनवाए गौशाला की वर्तमान व भविष्य में होने वाली बढोतरी के अनुसार उचित वित्तीय प्रबंध करें सरकार गौशाला में वित्तीय दुरुपयोग रोकने को मॉनिटरिंग करे ।
गौशाला को हरे कृष्णा मूवमेंट को देने के बाद गौशाला में सुधार हुआ है सरकार इसमें निरंतर सहयोग जारी रखे अतिक्रमण की शिकायत पर जेडीए और जयपुर नगर निगम तत्काल कार्यवाही करे हरे कृष्णा मूवमेंट यदि गौशाला में वेद पाठशाला या विद्यालय खोलना चाहे तो सरकार व निगम स्वीकृति प्रदान करें।
वन विभाग गौशाला में हर साल पांच हजार पौधे लगाए और देखभाल करे सरकार राजस्व रिकार्ड सही करवाए और गौशाला की जमीन गौशाला के नाम से ही दर्ज करवाए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था याचिका दायर करने को स्वतंत्र लापरवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ सरकार तत्काल कार्यवाही करे।
जेडीसी,सीईओ नगर निगम और यूडीएच सचिव महीने में एक बार हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण करें। कोर्ट कमिश्नर की शिकायत पर 15 दिन में शिकायत का निवारण किया जाए।