कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जप्त कर की कार्रवाई |
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देवास | कलेक्टर डॉ. श्रीकांत पांडेय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। जिला आबकारी अधिकारी मनीष खरे ने बताया है कि आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी के तहत जिले में गठित विशेष संयुक्त दल द्वारा आज सोमवार को वृत-कन्नौद के ग्राम बावडीखेडा में दबिश देकर रिहायशी मकान से आरोपी सुरेश के कब्जे से 07 पेटी प्लेन मदिरा, 01 पेटी विदेशी मदिरा एवं 04 पेटी बियर (कुल मात्रा 103.2 बल्क लीटर) को जप्त कर (जिसकी का बाजार मुल्य लगभग 30,700 रूपये है) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क एवं 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल छोडा गया।
इसी क्रम में वृत्त-देवास (स) में मुखबीर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उज्जैन की ओर से आ रही टी.वी.एस. जुपिटर से आरोपी आकाश राठौर भवानी सागर एवं गौरव निगम राजाराम नगर देवास के कब्जे से 04 पेटी विदेशी मदिरा जिसमें ब्लेन्डर्स प्राईड, रायल चेलेन्ज तथा मैजिक मोमेन्ट सम्मिलित है (कुल मात्रा 36 बल्क लीटर) को जप्त कर (जिसकी का बाजार मुल्य लगभग 38,400 रूपये है) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार विगत दिनों में वृत्त-देवास (ब) में देवास शहर, ग्राम सन्नोड, टिनोनिया फाटा में कार्यवाही करते हुए कुल 07 अरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन प्रकरणों में 03 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा, 73 पाव देशी प्लेन मदिरा, 14 बियर, 19 पाव विदेशी मदिरा (कुल मात्रा 28.66 बल्क लीटर) के जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क के तहत 07 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए।
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