Tuesday, November 6, 2018

नरसिंहपुर : शासकीय भवन, सम्पत्ति, भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन, प्रचार प्रतिबंधित रहेगा


TOC NEWS @ http://tocnews.org/
जिला ब्यूरो चीफजिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर, 06 नवम्बर 2018. विधानसभा निर्वाचन- 2018 के अंतर्गत जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 28 नवम्बर को मतदान होना है। जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रचार- प्रसार के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा ने जिले में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार- प्रसार के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं।       
इस सिलसिले में जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक, सामुदायिक भवन/ सम्पत्ति, भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन- प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही झंडे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड, भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते हैं। प्रचार सामग्री में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं जावे, जिससे लोक शांति भंग हो और असंतोष पैदा हो।       
किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कट- आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा विज्ञापन नीति के अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके लिए शुल्क भी लिया जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे सभी वैध और अनुमति प्राप्त स्थानों पर चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रचार- प्रसार, राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए नगरीय निकाय से पूर्व अनुमति/ अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित प्रपत्र में जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।       
विज्ञापन के लिए आरक्षित स्थानों में से 70 प्रतिशत स्थान निर्वाचन से संबंधित प्रचार- प्रसार के लिए आरक्षित रखे जायेंगे और शेष 30 प्रतिशत पहले की तरह अनुमति के लिए मुक्त रहेंगे। इन 70 प्रतिशत स्थानों में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे, यदि निर्दलीय से आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर अन्य उम्मीदवार को इनका आवंटन किया जायेगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस आरक्षण में किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से अधिक स्थान आवंटित नहीं होगा। विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थी/ राजनैतिक दलों से निर्धारित दर से राशि लेगी।       
विज्ञापन की अनुमति संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा दो चरणों में दी जायेगी। पहला चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह आवंटन से होकर मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनैतिक दलों और दूसरे चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को यह अनुमति दी जायेगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकाय में आवेदन देना होगा और प्रचार सामग्री का विवरण बताना होगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति/ अनापत्ति पत्र जारी किया जायेगा, जिसके आधार पर विज्ञापन एजेंसी निर्धारित शर्तों के अनुसार शुल्क प्राप्त करेगी। इसके बाद वैध स्थानों पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन का प्रदर्शन किया जा सकेगा। विज्ञापन पर किया गया व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। यह अनुमति/ अनापत्ति पूर्व से स्वीकृत सूचीबद्ध स्थानों के लिए ही दी जा सकेगी।       
राजनैतिक विज्ञापन के लिए अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेंगी। स्टार प्रचारक, अति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था नियमानुसार की जायेगी। इनके मंच सुरक्षा के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। साथ ही हेलीपेड, बेरिकेडिंग, स्मोक केंडल, फायर बिग्रेड एवं एम्बुलेंस के निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी अथवा पार्टी द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा। विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों/ राजनैतिक दलों से संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेंगे।
इस सिलसिले में जारी आदेश को सम्पूर्ण जिले की सीमा में लागू किया गया है। नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जारी निर्देशों के अनुसार व्यवस्था कर अवगत करायेंगे। स्थानीय निकाय विज्ञापन के लिए उपलब्ध स्थलों की सूची के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे। यदि किसी एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लॉटरी निकालकर आवंटन किया जायेगा।       
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि अनुमति दिये जाने में किसी एक व्यक्ति/ दल का एकाधिकार नहीं हो। सभी राजनैतिक दलों और व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने एवं विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले।

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