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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस 28 नवम्बर के दिन मतदाता को मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिये फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रदान किये हैं। प्रदेश में लगभग सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराये गये हैं।
इसके साथ ही आयोग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस बार मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची आयोग द्वारा घर- घर बांटी जायेगी। मतदान के समय मतदाताओं को इस पर्ची से मतदान की सुविधा प्राप्त होगी। मतदान केन्द्र पर फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र और मतदाता पर्ची मतदान के समय उपलब्ध कराना होगी।
आयोग ने मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है।
तब मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा- पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, पेनकार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन, मनरेगा जॉबकार्ड, जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, सांसदों- विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये शासकीय पहचान पत्र शामिल हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जायेगा।
प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पायेंगे।
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