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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर. म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी अभय वर्मा ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुआतला थाना के अंतर्गत ग्राम बरमानकलां के निवासी राजेन्द्र पिता भीकम सेन को जिला बदर किया गया है। राजेन्द्र सेन को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा ने राजेन्द्र सेन को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि राजेन्द्र सेन के विरूद्ध पूर्व में निर्बन्धन आदेश पारित किया गया था। इसके बाद उसके विरूद्ध 5 गंभीर अपराध के प्रकरण पंजीबद्ध हुये। उसके विरूद्ध तीन बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।
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