कलेक्टर ने राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की ली बैठक मतगणना कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित |
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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ // उत्सव वैश्य : 9827482822
मतगणना हाल में बीड़ी, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट, लाईटर, पेन, धारदार नुकीला वस्तु आदि लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं प्रवेश पास से ही मतगणना स्थल में प्रवेश कर सकेंगे
रायगढ़. कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की बैठक लेकर मतगणना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 23 मई को प्रात: 8 बजे से किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी रेंगालपाली रोड गढ़उमरिया रायगढ़ प्रारंभ होगी। जशपुर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर गम्हरिया में संपन्न की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि मतगणना हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 19-धरमजयगढ़ के लिए 14-14 टेबल की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़, 17-सारंगढ़ एवं 18 खरसिया के लिए मतगणना हेतु 21-21 टेबल की व्यवस्था करायी गई है।
कलेक्टर ने राजनीतिक प्रत्याशियों को बताया कि संपूर्ण संसदीय क्षेत्र 2 रायगढ़ (अजजा) के डाकमत पत्र की गणना की जाएगी। डाकमत पत्र गणना के लिए 12 टेबल निर्धारित किया गया है। 23 मई को स्ट्रांग रूम खुलने के पश्चात प्रात: 8 बजे से डाकमत पत्रों की गणना की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डाकमत प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात ईव्हीएम में डाले गए मतों की गणना प्रारंभ की जाएगी। मतगणना स्थल पर 23 मई को प्रात: 7 बजे से नियुक्त पत्र एवं पहचान पत्र के साथ निर्वाचन अभिकर्ता प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना अभिकर्ता संबंधित निर्धारित टेबल पर ही उपस्थिति दर्ज करेगा। किसी अन्य टेबल पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हाल में मोबाइल, फोन, कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मतगणना हाल में बीड़ी, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट, लाईटर, पेन, धारदार नुकीला वस्तु आदि लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हाल में कोई भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं को केलकुलेटर के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त मतगणना अभिकर्ता में से ही किसी अभिकर्ता को नाश्ता, चाय एवं भोजन की व्यवस्था करने हेतु नियुक्त कर सकता है। पृथक से किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना हाल के भीतर प्रत्येक व्यक्ति से विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेंगे और बनाए रखने में सहायता प्रदान करेंगे। उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
कलेक्टर ने बताया कि मतगणना स्थल पर एक बार प्रवेश करने के पश्चात परिणाम घोषणा होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को बताया कि उनके चाय, पानी, भोजन के लिए दो लोगों को नियुक्त कर सकते है। उन्होंने सभी को मतगणना हाल के भीतर अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग प्रदान करने के लिए कहा है। मतगणना केन्द्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि क्षेत्र को पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। इस 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध होगा।
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