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*न्यायाधीश श्री सुनील दंडोतिया ने किया आदेश*
खजुराहो /-व्यवहार न्यायलय राजनगर में फर्जी नकल तैयार कर प्रस्तुत करने और अपने पक्ष में मामला डिक्री कराने के अपराध में न्यायाधीस श्री सुनील दंडोतिया ने हल्का पटवारी सहित तीन अन्य पर एफ आई आर का आदेश किया है।
एडवोकेट बीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि आरोपी परमलाल पटेल ने ग्राम खेरी तहसील राजनगर की भूमि खसरा नं 1713 1889 1892 व 1945 कुल रकवा 13 एकड़ की सम्वत 2020 से 2024 की नलम में फर्जी तरीके से अपने पिता धनुआ तनय खिल्लू कुर्मी का नाम लेख कर व्यवहार न्यायलय से अपने पक्ष में डिक्री करा ली थी जिस पर परिवादी प्रमोद पाण्डे निवासी खेरी ने अपने अधिवक्ता डी पी तिवारी बीरेन्द्र तिवारी व आर के गंगेले के माध्यम से न्यायालय श्री सुनील दंडोतिया के यहाँ परिवाद प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय ने परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो और परिवादी के शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाड़ित होने से थाना प्रभारी राजनगर को अभियुक्त परमलाल तनय धनुआ कुर्मी नोने तनय रमई कुर्मी लल्लू तनय जगन कुर्मी के साथ तत्कालीन हल्का पटवारी गुलंदी अहिरवार पर ipc की धारा 420 467 468 471 120 बी 34 का अपराध पंजीवद्द कर भारसाधक अधिकारी से जाँच कराने का आदेश दिया है
*न्यायाधीश श्री सुनील दंडोतिया ने किया आदेश*
खजुराहो /-व्यवहार न्यायलय राजनगर में फर्जी नकल तैयार कर प्रस्तुत करने और अपने पक्ष में मामला डिक्री कराने के अपराध में न्यायाधीस श्री सुनील दंडोतिया ने हल्का पटवारी सहित तीन अन्य पर एफ आई आर का आदेश किया है।
एडवोकेट बीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि आरोपी परमलाल पटेल ने ग्राम खेरी तहसील राजनगर की भूमि खसरा नं 1713 1889 1892 व 1945 कुल रकवा 13 एकड़ की सम्वत 2020 से 2024 की नलम में फर्जी तरीके से अपने पिता धनुआ तनय खिल्लू कुर्मी का नाम लेख कर व्यवहार न्यायलय से अपने पक्ष में डिक्री करा ली थी जिस पर परिवादी प्रमोद पाण्डे निवासी खेरी ने अपने अधिवक्ता डी पी तिवारी बीरेन्द्र तिवारी व आर के गंगेले के माध्यम से न्यायालय श्री सुनील दंडोतिया के यहाँ परिवाद प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय न्यायालय ने परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो और परिवादी के शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाड़ित होने से थाना प्रभारी राजनगर को अभियुक्त परमलाल तनय धनुआ कुर्मी नोने तनय रमई कुर्मी लल्लू तनय जगन कुर्मी के साथ तत्कालीन हल्का पटवारी गुलंदी अहिरवार पर ipc की धारा 420 467 468 471 120 बी 34 का अपराध पंजीवद्द कर भारसाधक अधिकारी से जाँच कराने का आदेश दिया है
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