सचिव एवं रोजगार सहायक पर कार्रवाई के आदेश
Toc News
राजगढ़ । जिला मुख्यालय पर आज एसडीएम निमिषा जायसवाल ने विगत वर्ष के तीन प्रकरणों को निपटाते हुए, राजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायतों के तीन पूर्व सरपंचों को पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत जेल भेजने के वारंट जारी किए ।
ग्राम पंचायत कचनारिया के पूर्व सरपंच दिनेश नागर द्वारा की गयी गड़बड़ियों में 16 लाख 31 हजार 874 रुपए की वसूली के चलते सरपंच को जेल वारंट जारी किया गया जबकि पूर्व सचिव दिनेश सेन के निलम्बन के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत गोरखपुरा के पूर्व सरपंच नारायणसिंह से 3 लाख 10 हजार नो सो रुपए की वसूली के चलते जेल वारंट जारी किया एवं सचिव ओमप्रकाश को पद से पृथक करने के आदेश जारी किये। जबकि ग्राम पंचायत मुरारिया के सरपंच रेखाबाई से दो लाख 64 हजार 652 रुपए की वसूली के चलते जेल वारंट जारी कर सचिव प्रेमसिंह के निलम्बन के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है ।
उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत कचनारिया में गबन का मामला सामने आने पर विगत वर्ष हमारे द्वारा मामला अखबार में प्रमुखता से उठाया गया था जिसे तत्कालीन कलेक्टर आनन्द शर्मा एवं तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ इलैयाराजा टी ने संज्ञान में लेकर मामले की जांच करवाई थी जिसमे 37 लाख के मनरेगा बीआरजीएफ आदि कार्यों में कागजों पर कार्य कर पूर्ण बता दिया था। जांच होने के बाद कचनारिया सरपंच को धारा 42 के तहत सरपंच पद से पृथक कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी जिसके 3 माह जेल में रहने के बाद उपरोक्त सरपंच जमानत पर था ।
एसडीएम न्यायालय के इस आदेश के बाद ग्रामीणों में न्यायिक प्रक्रिया पर आस्था एवं विशवास बढ़ने के साथ ही हर्ष की लहर है ।
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राजगढ़ । जिला मुख्यालय पर आज एसडीएम निमिषा जायसवाल ने विगत वर्ष के तीन प्रकरणों को निपटाते हुए, राजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायतों के तीन पूर्व सरपंचों को पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत जेल भेजने के वारंट जारी किए ।
ग्राम पंचायत कचनारिया के पूर्व सरपंच दिनेश नागर द्वारा की गयी गड़बड़ियों में 16 लाख 31 हजार 874 रुपए की वसूली के चलते सरपंच को जेल वारंट जारी किया गया जबकि पूर्व सचिव दिनेश सेन के निलम्बन के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत गोरखपुरा के पूर्व सरपंच नारायणसिंह से 3 लाख 10 हजार नो सो रुपए की वसूली के चलते जेल वारंट जारी किया एवं सचिव ओमप्रकाश को पद से पृथक करने के आदेश जारी किये। जबकि ग्राम पंचायत मुरारिया के सरपंच रेखाबाई से दो लाख 64 हजार 652 रुपए की वसूली के चलते जेल वारंट जारी कर सचिव प्रेमसिंह के निलम्बन के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है ।
उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत कचनारिया में गबन का मामला सामने आने पर विगत वर्ष हमारे द्वारा मामला अखबार में प्रमुखता से उठाया गया था जिसे तत्कालीन कलेक्टर आनन्द शर्मा एवं तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ इलैयाराजा टी ने संज्ञान में लेकर मामले की जांच करवाई थी जिसमे 37 लाख के मनरेगा बीआरजीएफ आदि कार्यों में कागजों पर कार्य कर पूर्ण बता दिया था। जांच होने के बाद कचनारिया सरपंच को धारा 42 के तहत सरपंच पद से पृथक कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी जिसके 3 माह जेल में रहने के बाद उपरोक्त सरपंच जमानत पर था ।
एसडीएम न्यायालय के इस आदेश के बाद ग्रामीणों में न्यायिक प्रक्रिया पर आस्था एवं विशवास बढ़ने के साथ ही हर्ष की लहर है ।
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